केंद्र सरकार ने 11.44 लाख पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिए

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 11.44 लाख पैन कार्ड या तो बंद कर दिए गए हैं या निष्क्रिय कर दिए हैं. वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने मंगलवार को संसद में बताया था कि ऐसा उन मामलों में किया गया है जहां किसी व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड आवंटित कर दिए गए थे. इसके बाद कई लोगों के मन में ऐसी आशंकाएं हैं कि कहीं उनका भी पैन कार्ड तो बंद नहीं कर दिया गया.

गंगवार ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया था, 27 जुलाई तक 11,44,211 ऐसे पैन की पहचान की गई जिनमें पाया गया कि किसी एक ही व्यक्ति को एक से अधिक पैन जारी कर दिए गए हैं, अब उन्हें या तो बंद कर दिया गया या निष्क्रिय कर दिया गया. उन्होंने कहा, पैन आवंटन का नियम है प्रति व्यक्ति एक पैन. वहीं, गंगवार ने यह भी बताया कि 27 जुलाई तक 1,566 फर्जी पैन की पहचान की गई.

ऐसे पता करें आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं
सबसे पहले इनकम की वेबसाइट http://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर लॉगिन कीजिए. लॉगिन के बाद ये विंडो खुलेगी. इनकम टैक्स की साइट खुलने के बाद बाई ओर दिए लिंक Know Your PAN का विकल्प चुनें. जैसे ही Know Your PAN पर क्लिक करेंगे एक नई विंडो ओपन होगी. इसमें आप अपनी जानकारी भरे.

इस फॉर्म में आपको अपना मिडल नेम, सरनेम और फर्स्ट नेम भरना होगा. फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें की जो जानकारी आपके पैन नंबर पर लिखी हो वही भरी जानी चाहिए. अगर सरनेम या मिडल नेम नहीं है तो उस कॉलम को भरने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा फॉर्म में मोबाइल नंबर भी भरना होगा. मोबाइल नंबर भरने के बाद सब्मिट पर क्लिक करें. क्लिक करते ही फिर एक नई विंडो ओपन हो जाएगी. यहां अपने मोबाइल पर आए OTP नंबर को डालें और क्लिक का बटन दबाए.

 

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