मुंबई के आरे में पेड़ काटे जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आरे में पेड़ न काटने की जो अंडरटेकिंग है उसका सख्ती से पालन हो नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी। कोर्ट ने यह निर्देश मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड को दिया है।
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