वकीलों के फर्जी क्लेम मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- ये बर्दाश्त के काबिल नहीं

वकीलों के फर्जी क्लेम मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- ये बर्दाश्त के काबिल नहीं
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नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में कुछ वकीलों के मोटर एक्सिडेंट के फर्जी क्लेम मामले में सख्त नाराजगी जताई है और कहा है कि मामले में हर एंगल से जांच की जाए। अदालत ने कहा कि वकीलों ने फेक क्लेम के लिए जो अर्जी दाखिल की है वह बेहद परेशानी वाली बात है और उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह की अगुवाई वाली बेंच ने यूपी स्टेट बार काउंसिल की इस बात लेकर खिंचाई की है कि वह अपने वकीलों को बचाने की कोशिश कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी स्टेट बार काउंसिंल के रवैये से लगता है कि जैसे वह अपने वकीलों को बचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर मामला है। हजारों करोड़ के फेक क्लेम का मामला है जो अदालतों में सालों से पेंडिंग है। लगता है कि आप गंभीर नहीं हैं। आपको एक्शन लेना चाहिए। मुझे लगता है कि आप (स्टेट बार काउंसिल) अपने वकीलों को बचा रहे है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हजारों करोड़ के क्लेम का मामला है। फेक क्लेम का केस है और ऐसे में पुलिस हर एंगल से जांच करे। साथ ही इंश्योरेंस कंपनी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह जांंच में सहयोग करें। अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।

फोटो और समाचार साभार : नवभारत टाइम्स

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