बेनामी सम्पत्ति कानूनी के तहत आयकर विभाग ने कुर्क की 55 करोड़ की प्रॉपर्टी
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने बड़ी संख्या में बेनामी लेन-देन का पता लगाया है और फरवरी तक 235 केस दर्ज करते हुए 55 करोड़ मूल्य की बेनामी सम्पत्ति कुर्क की है।
मालूम हो, बीते साल नोटबंदी लागू करने के बाद ही मोदी सरकार ने बेनामी सम्पत्ति कानून लाने का ऐलान कर दिया था। इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा कदम बताया जा रहा है।
यह कानून पिछले साल नवंबर से अस्तित्व में आया है। इसमें दोषी पाए जाने पर भारी भरकम जुर्माने और सात साल की जेल की सजा का प्रावधान है।
ऐसे अंजाम दिया गया कार्रवाई को
- रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी में अब तक इस कानून के तहत 235 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
- 140 मामलों में कुर्की के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन मामलों में 200 करोड़ रुपये की संपत्ति शामिल है।
- वहीं 124 मामलों में 55 करोड़ रुपये की सम्पत्तियां अस्थायी तौर पर कुर्क की गई हैं।
- कुर्क की गई सम्पत्तियों में बैंक खातों में जमा, कृषि और अन्य जमीन, फ्लैट और आभूषण शामिल हैं।
धारदार है बेनामी संपत्ति कानून
भ्रष्टाचारियों की चालाकी भांप चुकी मोदी सरकार ने उनके खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए 28 सालों से ठंडे बस्ते में पड़े बेनामी संपत्ति कानून को बाहर निकाला है। मोदी ने खुद कहा कि इस कानून को अधिक धारदार बनाया गया है, जो कालेधन वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।