सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, आवेदन, सूट और अर्जी दाखिल करने की समयसीमा में कोरोना काल से दी गई छूट

सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, आवेदन, सूट और अर्जी दाखिल करने की समयसीमा में कोरोना काल से दी गई छूट
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में वादियों को बड़ी राहत दी है। अपील, आवेदन और सूट दाखिल करने के लिए तय समयसीमा की अवधि को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना के समय 15 मार्च 2020 से लेकर 14 मार्च 2021 के बीच के समय को लिमिटेशन पीरियड के लिए हटा दिया गया है यानी 15 मार्च 2020 को किसी भी मामले में जो भी समय अपील, सूट या आवेदन दाखिल करने के लिए बचा था वह 15 मार्च 2021 को उपलब्ध होगा। गौरतलब है कि हर आवेदन, सूट और अर्जी दाखिल करने की कार्यवाही के लिए समयसीमा तय होती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ऐसे तमाम मामलों में राहत मिली है।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कोविड के लोगों को होने वाली परेशानी के साथ-साथ कोर्ट आने वाले लिटिगेंट को जो परेशानी हुई थी उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च 2020 को लिमिटेशन पीरियड अगले आदेश के लिए बढ़ा दिया था और यह आदेश 15 मार्च 2020 से प्रभावी कर दिया गया था यानी जिस भी मामले में अपील, आवेदन या सूट दाखिल करने की जो भी समयसीमा थी उसे 15 मार्च 2020 से अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है लेकिन स्थिति में सुधार आया है। देश पटरी पर लौट रहा है। सभी कोर्ट और ट्रिब्यूनल में वर्चुअल या फिजिकल सुनवाई चल रही है ऐसे में अब लिमिटेशन पीरियड को बढ़ाया जाना खत्म किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया है कि जो भी आवेदन, सूट या याचिका है उसके दाखिल करने के लिए जो लिमिटेशन पीरियड है उसमें से एक साल बाधक नहीं होंगे यानी 15 मार्च 2020 से लेकर 14 मार्च 2021 के समय को लिमिटेशन पीरियड से हटा दिया गया है यानी ये एक साल लिमिटेशन पीरियड में लागू नहीं होगा। अदालत ने कहा कि ऐसे में 15 मार्च 2020 को किसी मामले में आवेदन या अर्जी दाखिल करने के लिए जो भी समय बचा रहा होगा वही समय 15 मार्च 2021 को उपलब्ध रहेगा। जिन मामलों में 15 मार्च 2020 और 14 मार्च 2021 के बीच लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया होगा उन तमाम मामलों में 15 मार्च 2021 से तीन महीने का समय मिलेगा। जिनमें इससे ज्यादा लिमिटेशन पीरियड बचा होगा उन्हें और ज्यादा मिलेगा।

साभार : नवभारत टाइम्स

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

WatchNews 24x7

Leave a Reply

Your email address will not be published.