गौतम नवलखा ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

गौतम नवलखा ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
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नई दिल्ली
हिंसा मामले में आरोपी ने में अर्जी दाखिल कर जमानत की मांग की है। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं किए जाने के आधार पर जमानत की गुहार को हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया था।

नवलखा ने जमानत की मांग करते हुए कहा था कि गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर एनआईए ने चार्जशीट दाखिल नहीं की और ऐसे में सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। नवलखा की अर्जी में कहा गया है कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया था और उस अवधि को भी कस्टडी पीरियड में जोड़ा जाना चाहिए।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाउस अरेस्ट की अवधि को कस्टडी पीरियड नहीं माना और कहा कि इस अवधि को दिल्ली हाई कोर्ट ने अवैध हिरासत करार दिया है ऐसे में हाउस अरेस्ट की अवधि को कस्टडी पीरियड में नहीं माना जाएगा। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

साभार : नवभारत टाइम्स

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