कोरोना पर गृह मंत्रालय के मौजूदा दिशानिर्देश 31 मार्च तक लागू रहेंगे
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिह्नित आबादी समूह का टीकाकरण करने में तेजी लाने की भी सलाह दी गई है, ताकि संक्रमण की कड़ी को तोड़ा जा सके और महामारी को खत्म किया जा सके। गृह मंत्रालय ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए कंटेनमेंट जोन्स का सीमांकन सावधानी से जारी रखा जाए, वायरस के प्रसार की रोकथाम से जुड़े दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।
गाइडलाइंस में कहा गया है कि कोविड की रोकथाम में मदद पहुंचाने वाले व्यवहार जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और हाथ की साफ-सफाई को बढ़ावा दिया जाए और सख्ती से लागू किया जाए। इसके अलावा जिन गतिविधियों को इजाजत दी गई है उनके बारे में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेजर (एसओपी) का ईमानदारी से पालन किया जाए।
गृह मंत्रालय ने कहा कि इसलिए 27 जनवरी को जारी दिशानिर्देशों, एसओपी को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है। बयान में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर निगरानी, रोकथाम और सतर्कता के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों की समय सीमा बढ़ा दी तथा यह अब 31 मार्च तक लागू रहेगी।
मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत सिनेमा हॉल और थियेटर को कहीं अधिक दर्शकों के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है, जबकि स्वीमिंग पूल को सभी के उपयोग के लिए अनुमति दी गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य के अंदर लोगों की आवाजाही तथा वस्तुओं की ढुलाई पर कोई पाबंदी नहीं है।
साभार : नवभारत टाइम्स