SC ने केंद्र से पूछा – कोविड-19 से प्रभावित यूपीएससी अभ्यर्थियों को क्यों नहीं दी सकती छूट

SC ने केंद्र से पूछा – कोविड-19 से प्रभावित यूपीएससी अभ्यर्थियों को क्यों नहीं दी सकती छूट
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नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग () से स्पष्टीकरण मांगा कि क्यों कोविड-19 से प्रभावित सिविल सेवा अभ्यर्थियों को अतिरिक्त प्रयास का मौका नहीं दिया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि पहले भी इस तरह की छूट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट शीर्ष अदालत ने उन अभ्यर्थियों को यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक और मौका देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है जो 2020 में महामारी के कारण अपना अंतिम प्रयास नहीं कर पाए थे।

हलफनामे को लेकर पीठ ने उठाया था सवाल
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार से यूपीएससी सिविल परीक्षा मामले में उसके द्वारा दाखिल एक हलफनामे को लेकर सवाल पूछा कि इसमें यह नहीं बताया गया है कि किस स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि यूपीएससी सिविल सेवा के उन अभ्यर्थियों को एक और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा जो कोविड-19 महामारी के कारण, अपने अंतिम प्रयास में 2020 की परीक्षा में नहीं दे सके थे।

केंद्र ने परीक्षा प्रणाली प्रभावित होने का दिया हवाला
केंद्र सरकार ने 25 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कोविड-19 के कारण 2020 में अंतिम प्रयास की परीक्षा में भाग नहीं ले पाने वाले छात्रों को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका देने की अनुमति संपूर्ण परीक्षा प्रणाली को व्यापक रूप से प्रभावित करेगी।

साभार : नवभारत टाइम्स

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