कुलभूषण जाधव को मिलेगा वकील? इस्लामाबाद HC में 6 अक्टूबर को होगी सुनवाई
भारत के रिटायर्ड नौसैनिक अधिकारी में अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को केस की तारीफ तय कर दी है। इस दौरान जाधव के लिए वकील नियुक्त किए जाने को लेकर सुनवाई होगी। पिछले महीने कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि भारत को जाधव का वकील नियुक्त करने का एक और मौका दिया जाए।
पाकिस्तान ने खारिज की थी भारत की मांग
भारत ने मांग की थी कि जाधव के लिए भारतीय वकील या क्वींस काउंसल नियुक्त किया जाए। हालांकि, पाकिस्तान ने इसे यह कहकर खारिज कर दिया था कि भारत ‘अवास्तविक मांग’ कर रहा है। बता दें कि ‘क्वींस काउंसल’ (Queen’s Counsel) एक ऐसा बैरिस्टर या अधिवक्ता होता है, जिसे लॉर्ड चांसलर की सिफारिश पर ब्रिटिश महारानी के लिए नियुक्त किया जाता है।
भारत की मांग को खारिज करते हुए पाकिस्तान ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा वकील ही केस लड़ सकता है जिसके पास पाकिस्तान की बार का लाइसेंस हो।
ICJ के निर्देश पर पाकिस्तान लाया अध्यादेश
इससे पहले पाकिस्तान की संसद ने उस अध्यादेश को चार महीने के लिए विस्तार दे दिया जिसके तहत जाधव को हाई कोर्ट में अपील करने का मौका मिला है। इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आदेश पर पाकिस्तान यह अध्यादेश लाया था। जाधव तक राजनयिक पहुंच देने से मना किए जाने पर भारत ने 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ आईसीजे का रुख किया था और एक सैन्य अदालत द्वारा उन्हें जासूसी और आतंकवाद के आरोप में अप्रैल 2017 में सुनाई गई मौत की सजा को चुनौती दी थी