पाक: भारत को जाधव का वकील चुनने का मौका

पाक: भारत को जाधव का वकील चुनने का मौका
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इस्लामाबाद
भारत के रिटायर्ड नौसैनिक अधिकारी के केस में पाकिस्तान सरकार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने कहा है कि भारतीय अधिकारियों को भी कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का मौका दिया जाना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की अपील पर हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही थी और उसने जाधव के लिए वकील नियुक्त करने की इजाजत दी है। फिलहाल, यह सुनवाई 3 सितंबर तक टाल दी गई है।

पाकिस्तान सरकार की याचिका पर सुनवाई
कोर्ट ने दो सदस्यों की बेंच गठित कर पाकिस्तान सरकार की याचिका पर सुनवाई शुरू की थी। पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने को लेकर याचिका दाखिल की थी। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि जाधव ने अपने खिलाफ सैन्य अदालत के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका या पुनर्विचार याचिका दायर करने से इनकार कर दिया।

‘भारत को दूसरा मौका क्यों नहीं?’
न्यायमूर्ति मिनल्ला के हवाले से जियो न्यूज ने कहा, ‘चूंकि अब यह विषय उच्च न्यायालय में है, ऐसे में भारत को दूसरा मौका क्यों नहीं दिया जा रहा।’ न्यायाधीश ने कहा कि भारत सरकार या जाधव समीक्षा याचिका से संबंधित अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘भारत और कुलभूषण जाधव को एक कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने का एक बार फिर प्रस्ताव देना चाहिए।’

‘करना चाहिए भारत से संपर्क’
मुख्य न्यायाधीश ने अटर्नी जनरल को जाधव को उच्च न्यायालय में उनके मामले से ‘अवगत कराने’ को कहा और यह भी बताने कहा कि वह(जाधव) वकील रख सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को जाधव के लिए वकील नियुक्त करने को लेकर भारत से संपर्क करना चाहिए। अदालत ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई जाधव का अधिकार है।

3 सितंबर तक के लिए स्थगित सुनवाई
न्यायाधीश की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि भारत और जाधव को सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिये एक अवसर देने को लेकर एक अध्यादेश जारी किया गया था। उन्होंने कहा, ‘हम विदेश कार्यालय के जरिये एक बार फिर से भारत से संपर्क करेंगे।’ बहरहाल, सुनवाई 3 सितंबर के लिये स्थगित कर दी गई।

भारत ने कहा, पाक का नाटक खुला
हालांकि, इस बारे में भारत की सरकार को जानकारी नहीं दी थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान ने जाधव की मौत की सजा के खिलाफ कानूनी उपाय न देकर अपने फर्जीवाड़े को जाहिर कर दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है, ‘कई बार गुजारिश करने पर भी केस से जुड़े दस्तावेज न देकर, बेरोक-टोक राजनियक पहुंच न देकर और अकेले हाई कोर्ट में अपील दाखिल करके अपना नाटक उजागर कर दिया है।’ हालांकि, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता आयशा फारूकी ने कहा है कि देश ने ICJ के फैसले को लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं।

पाक ने किया था राजनयिक पहुंच का नाटक
कुछ दिन पहले ही इमरान खान सरकार ने जाधव को लेकर इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अध्यादेश पारित किया था। इसके बाद जाधव को पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की इजाजत मिल गई। पाकिस्तान ने ICJ के निर्देश पर भारत को दूसरी राजनयिक पहुंच देने का दावा भी किया था लेकिन इस दौरान भारत के राजनयिकों से जाधव की मुलाकात बेरोक-टोक नहीं होने दी गई।

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