सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट के ईवीएम मिलान की मांग वाली याचिका ख़ारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट के ईवीएम मिलान की मांग वाली याचिका ख़ारिज की
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नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले एक्जिट पोल से आशंकित विपक्ष को ईवीएम के मुद्दे पर दोहरा झटका लगा है। वीवीपैट के ईवीएम से 100 फीसदी मिलान की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से खारिज कर दिया है। वहीं इस बीच चुनाव आयोग ने यूपी के 4 जिलों में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों को खारिज कर दिया।

वीवीपैट पर्चियों की जांच किए जाने की मांग को लेकर लगाई गई याचिका पर कोर्ट ने याचिका को बकवास बताते हुए कहा कि ऐसी अर्जियों को बार-बार नहीं सुना जा सकता। दरअसल चेन्नई के टेक फॉर ऑल नामक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि तकनीकी तौर पर वीवीपैट से जुड़ी ईवीएम नहीं हैं।

वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने सभी ईवीएम का वीवीपैट से मिलान करने की मांग खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘इस मामले पर पहले ही मुख्य न्यायाधीश की बेंच फैसला दे चुकी है फिर आप इस मामले को अवकाश कालीन पीठ के सामने क्यों उठा रहे हैं?’

याचिका को बकवास करार देते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि हम लोगों द्वारा जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन के तरीके के बीच में नहीं आ सकते। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि ‘देश को सरकार चुनने दो’।

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