लोकसभा में आज पेश हो सकता है तीन तलाक बिल
नई दिल्ली : संसद का शीतकालीन सत्र अभी तक हंगामेदार रहा है. इस बीच आज मोदी सरकार लोकसभा में तीन तलाक को लेकर बिल पेश कर सकती है. इसके लिए बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है और गुरुवार को संसद में मौजूद रहने को कहा गया है. आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी है.
इससे पहले बुधवार को संसद में सरकार की ओर से कहा गया कि तीन तलाक के खिलाफ विधेयक तैयार करने में मुस्लिम संगठनों से कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया और यह मुद्दा लैंगिक न्याय, लैंगिक समानता और महिलाओं की गरिमा की मानवीय अवधारणा से जुड़ा हुआ है, जिसमें आस्था और धर्म का कोई संबंध नहीं है.
संसद में जारी है हंगामा
गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों के बाद राजनीतिक दलों में संसद में घमासान जारी है. संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर दिए गए बयान पर माफी मांगने की मांग लेकर अड़ा है. मंगलवार को इस मुद्दे पर दोनों सदनों में हंगामा हुआ. राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने विपक्ष को साफ तौर पर कहा कि क्योंकि राज्यसभा में कुछ नहीं हुआ है, इसलिए कोई भी माफी मांगने नहीं जा रहा है. इसके बाद राज्यसभा को दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
गौरतलब है कि सरकार ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट’ नाम से इस विधेयक को ला रही है. ये कानून सिर्फ तीन तलाक (INSTANT TALAQ, यानि तलाक-ए-बिद्दत) पर ही लागू होगा. इस कानून के बाद कोई भी मुस्लिम पति अगर पत्नी को तीन तलाक देगा तो वो गैर-कानूनी होगा.
इसके बाद से किसी भी स्वरूप में दिया गया तीन तलाक वह चाहें मौखिक हो, लिखित और या मैसेज में, वह अवैध होगा. जो भी तीन तलाक देगा, उसको तीन साल की सजा और जुर्माना हो सकता है. यानि तीन तलाक देना गैर-जमानती और संज्ञेय ( Cognizable) अपराध होगा. इसमें मजिस्ट्रेट तय करेगा कि कितना जुर्माना होगा.
पीएम नरेंद्र मोदी ने तीन तलाक पर कानून बनाने के लिए एक मंत्री समूह बनाया था, जिसमें राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसाद, पीपी चौधरी और जितेंद्र सिंह शामिल थे.