सीवान : शहाबुद्दीन की याचिका पर सुनवाई टली
पटना : उच्च न्यायालय ने सीवान के बहुचर्चित छोटेलाल अपहरण कांड में निचली अदालत द्वारा दी गयी सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इन्कार करते हुए मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित कर दिया. जस्टिस राकेश कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मो शहाबुद्दीन की याचिका पर बुधवार को सुनवाई होनी थी. लेकिन अदालत ने इस मामले को अन्यत्र खंडपीठ में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया.