आम जनता के काम समय पर होना चाहिये : चौहान
भोपाल :मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सुशासन से आमजनों को सेवाओं का लाभ समय से मिले, यह प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। आमजनों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिये परेशान नहीं होना पड़े। उन्हें लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा में सेवाओं का प्रदाय हो, यह सुनिश्चित किया जाये। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज यहां समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत कलेक्टरों को यह निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि समय पर आम जनता के काम होना चाहिए। राजस्व प्रकरण के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। खसरे की नकलें किसानों तक पहुंचाने का अभियान सभी जिलों में पारदर्शी तरीके से चलायें। समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, मसूर की खरीदी पूरी संवेदना के साथ हो। विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों के बैंक खाते में भुगतान करने की सूचना समय से मिले, इसकी व्यवस्था बनायें। शासकीय मंदिरों के पुजारियों को मानदेय का भुगतान समय से हो, यह सुनिश्चित किया जाये।
समाधान ऑनलाइन के तहत आज ग्यारह हितग्राहियों की शिकायतों का निराकरण किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिये। कटनी जिले के ग्राम कटौह के श्री दर्शनलाल चौधरी द्वारा इन्दिरा आवास योजना की प्रथम किश्त देर से मिलने और दूसरी किश्त का भुगतान नहीं होने के प्रकरण में मुख्यमंत्री ने संबंधित जनपद पंचायत रीठी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निलंबित करने तथा पूरे प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिये।
रतलाम जिले की ग्राम पंचायत बिरमावल के सरपंच श्री कन्हैयालाल द्वारा कराये गये कार्यों का भुगतान नहीं मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने जनपद पंचायत रतलाम के संबंधित सहायक यंत्री, उपयंत्री, सहायक लेखाधिकारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निलंबित करने और जांच करने के निर्देश दिये।
सागर जिले के ग्राम इटवा में वन विभाग द्वारा तालाब निर्माण, पिचिंग और कूप निर्माण का कार्य होने के बाद भी आवेदकों को भुगतान नहीं मिलने की शिकायत पर संबंधित रेंजर और वनरक्षक को निलम्बित करने के निर्देश दिये।
समाधान ऑनलाइन में आज शिवपुरी जिले के ग्राम सिलपुरा के श्री विश्वनाथ पाल की पत्नी को दुर्घटना में विकलांग होने पर सहायता राशि प्राप्त नहीं होने, दमोह जिले के ग्राम सासा के श्री रामसेवक घोषी की भूमि शासकीय अभिलेख में अंकित होने संबंधी, सीहोर जिले के ग्राम नजरगंज की श्रीमती कमला भूतिया के पति की मृत्यु के बाद मीसाबंदी पेंशन नहीं मिलने, हरदा जिले के ग्राम बड़झिरी के श्री जयराम को विकलांग विवाह प्रोत्साहन की राशि नहीं मिलने, सतना जिले के ग्राम मउहट श्रीमती गुलबसिया पटेल को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृत राशि नहीं मिलने, देवास जिले के ग्राम बेडगांव के श्री गबू मनसौरे की पत्नी की मृत्यु के बाद बीमा राशि नहीं मिलने, इन्दौर जिले के ग्राम भालौदा के श्री संतोष शर्मा और ग्राम बलधारा के श्री सोहन उपाध्याय के पुजारी का मानदेय नहीं मिलने की और बालाघाट जिले ग्राम कारंजा के श्री झामसिंह नाईक को नलकूप खनन योजना की राशि दूसरे खाते में जाने की शिकायत का निराकरण किया गया।