नरोत्तम मिश्रा चुनाव आयोग के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे
भोपाल.निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव शून्य घोषित होने बाद मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री और विधायक नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि इस फैसले के खिलाफ वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे. यह वर्तमान का चुनाव नहीं है, यह 2008 का चुनाव का मामला है. इसके बाद मैंने 2013 फिर चुनाव लड़ा था, जिसके बाद वापस विधायक बना. फैसला लेने से पहले मेरे पक्ष को नहीं देखा गया.मिश्रा ने कहा कि 2008 का मामला है. चुनाव आयोग ने कही अपने आदेश मे पेड़ न्यूज के बारे में जिक्र किया है और न ही फ़रियादी ने पेड़ न्यूज को लेकर कोई सबूत दिए है.2013 का चुनाव मैने लड़ा है.चुनाव आयोग के फैसले का सम्मान करते है.हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती देगे.
यह है मामला
दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा पर वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में अखबारों में पेड न्यूज छपवाने का आरोप लगया था और धारा 10 ए के तहत चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत की थी. पेड न्यूज का हिसाब चुनाव खर्च में नहीं देने पर उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी.
चुनाव आयोग ने इस मामले को लेकर नरोत्तम मिश्रा को जनवरी 2013 में नोटिस जारी कर बयान के लिए बुलाया था. चुनाव आयोग की कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट की युगल खंडपीठ में याचिका दायर की थी. इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद चुनाव आयोग ने मिश्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया.