झारखंड : 1 रुपये में 50 लाख तक की महिलाओं की संपत्ति की रजिस्ट्री
रांची : महिलाओं के नाम पर 50 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर सरकार सिर्फ एक रुपये शुल्क लेगी. यह छूट किसी एक महिला को केवल एक ही बार मिलेगी. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गयी. इसके अनुसार, इस छूट का लाभ लेने के लिए महिला को शपथ पत्र दायर करना होगा.
इसमें बताना होगा कि उसने अब तक इस तरह की कोई छूट का लाभ नहीं लिया है. अगर संपत्ति पुरुष के साथ संयुक्त रूप से खरीदी जाती है, तो छूट का लाभ नहीं मिलेगा. पर संयुक्त रूप से एक से अधिक महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदी जाये, तो उन्हें भी छूट दी जायेगी. पर इस मामले में भी संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए. संपत्ति का मूल्य 50 लाख से अधिक होने पर अतिरिक्त राशि पर देय फीस महिला को चुकानी होगी.