गड़बड़ी सुधारने के लिए आयकर विभाग ने शुरू की सुविधा
नई दिल्ली: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्थायी खाता संख्या यानी PAN और आधार कार्ड में गलतियों और अन्य ब्योरे को ठीक करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा शुरू किया है. विभाग ने अपनी ई-फाइलिंग वेबसाइट पर बायोमेट्रिक पहचान आधार और पैन को जोड़ने की सुविधा के साथ दो अलग हाइपरलिंक भी पेश किए हैं. इनमें एक मौजूदा पैन डेटा में बदलाव के लिए और भारतीय या विदेशी नागरिक द्वारा नए पैन के लिए आवेदन से संबंधित है. दूसरा हाइपरलिंक उन लोगों के लिए है जो अपने आधार ब्योरे को अपडेट करना चाहते हैं. इसके लिए वे अपनी विशिष्ट पहचान संख्या का इस्तेमाल कर ‘आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल’ पर लॉग कर सकते हैं. इसके बाद लोग स्कैंड दस्तावेजों को डेटा अपडेट आग्रह के प्रमाण के रूप में अपलोड कर सकते हैं.
एक आंकड़े के मुताबिक अबतक तकरीबन 1.22 करोड़ लोगों ने आधार को पहले ही पैन से जोड़ लिया है. हालांकि, यह आंकड़ा इस लिहाज से काफी कम है क्योंकि देश में 25 करोड़ पैन कार्डधारक हैं, वहीं आधार 111 करोड़ लोगों को जारी किया गया है. कर विभाग के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ छह करोड़ लोग आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं.
हाल ही में सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन संख्या के साथ-साथ आधार संख्या भी अनिवार्य कर दिया है. यह एक जुलाई 2017 से प्रभावी होगा. पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने में लोगों को कोई दिक्कत न आए इसके लिए एक आयकर विभाग ने बेहद आसान प्रक्रिया बनाई गई है.
इसके लिए आयकर विभाग की ई-फायलिंग वेबसाइट पर एक नया लिंक शुरू किया गया है. सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. यहां पर बाईं तरफ दिए गए लाल रंग के लिंक ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करके आगे बताई गई प्रक्रिया के अनुसार पैन को आधार से जोड़ सकते हैं.