शादी में रात 10 के बाद गाना बजाने व पटाखा छोड़ने पर होगी कार्रवाई
रांची: सड़क जाम और ध्वनि प्रदूषण से निबटने के लिए रांची सदर एसडीअो भोर सिंह यादव ने धारा-144 के तहत आदेश जारी किया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. इसमें कहा गया है कि विवाह मंडप, बैंक्वेट हॉल, और क्लब आदि अपने यहां पार्किंग में ही वाहन खड़ा करायें. सुगम यातायात व्यवस्था के लिए कर्मचारी नियुक्त करें.
सड़क पर वाहनों की पार्किंग न करायी जाये. विवाह स्थल पर आ रहे बारात व अपने परिसर में बजाये जा रहे गानों को मधुर आवाज में रखें. यह सुनिश्चित करें कि रात 10 बजे के बाद कोई गाना नहीं बजे आैर ध्वनि प्रदूषण भी न हो. विवाह मंडप, बैंक्वेट हॉल व क्लब को आदेश दिया है कि बुकिंग के समय ही संबंधित पक्ष से लिखित में एकरारनामा करें कि रात 10 बजे के बाद न डीजे बजायेंगे और न ही रास्ते में पटाखा फोड़ेंगे.
संबंधित थाना प्रभारियों को उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है. आदेश में कहा गया है कि निर्देश का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ धारा-188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने थाना में आदेश की प्रति चिपकाने को भी कहा है. उल्लेखनीय है कि हाइकोर्ट ने भी अपने निर्देश में रात 10 बजे के बाद पटाखा छोड़ने और तेज आवाज में डीजे बजाने पर रोक लगाने को कहा था.