बैंकों को गंदे और लिखे नोट लेने पड़ेंगे : RBI

बैंकों को गंदे और लिखे नोट लेने पड़ेंगे : RBI
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नई दिल्लीः आपको कई बार ऐसे संदेश सोशल मीडिया के जरिए मिलते होंगे जिसमें कहा जाता है कि आप करेंसी नोटों के ऊपर कुछ ना लिखें. लिखे हुए नोट पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं और ये बैंकों में स्वीकार नहीं किए जा सकते. हालांकि इस बारे में आपके लिए अच्छी खबर है कि बैंक गंदे या लिखे हुए नोट लेने से इनकार नहीं कर सकते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को साफ निर्देश दे दिया है कि उन्हें ‘गंदे’ नोट स्वीकार करने होंगे और इसे लेने से वो इंकार नहीं कर सकते हैं. आरबीआई ने कहा है कि बैंक गंदे या लिखे हुए नोट जमा करने से ग्राहकों को रोक नहीं सकते.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि गंदे या ‘बेकार नोट’ के सिलसिले में बैंकों को आरबीआई की ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत काम करना चाहिए. गंदे, लिखे हुए नोटों को ‘बेकार नोट’ माना जाना चाहिए और इसका मतलब चलन से बाहर हो चुके नोट नहीं है. यानी ऐसे नोट को ‘गंदे नोट्स’ के रूप में माना जाए और ‘आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी’ के मुताबिक निपटाने का एक आदेश सभी बैंकों को जारी कि‍या है. आरबीआई ने साफ कहा है कि जो भी बैंक खराब नोट बदलने में आनाकानी करेंगे, उनपर पेनाल्टी लगाई जाएगी.

रिजर्व बैंक के पास लगातार ऐसी शिकायतें आ रही थीं कि बैंक 500 और 2000 रुपए के लिखे, फेड या गंदे नोट लेने से इंकार कर रहे हैं और बैंक कैशियर की इसके लिए आरबीआई के आदेश का हवाला देते रहे हैं जबकि आरबीआई ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया था.

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