आधार के बिना पैन कार्ड बेकार, लिंक करना होगा जरुरी
नई दिल्ली: पैन कार्ड रखने वालों के लिए एक जरूरी खबर है. यदि आपका पैन कार्ड आधार नंबर से अभी तक नहीं जुड़ा है, तो उसे तत्काल जोड़ लें. यह आगामी दिसंबर तक पूरा कर लें अन्यथा आपका कार्ड अवैध घोषित कर दिया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के मुताबिक, इसके जरिये 12 अंकों के बायोमीट्रिक पहचान प्रोजेक्ट के इस्तेमाल को बढ़ाना चाहती है. मामले से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि फिलहाल सभी करदाताओं को आयकर दाखिल करने के लिए एक पैन नंबर (स्थायी खाता संख्या) की जरूरत होती है, लेकिन कर के दायरे से बाहर रहने वाले भी पहचान के प्रमाण के रूप में भी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं. सरकार का कहना है कि इनमें से कई पैन कार्ड धोखे से प्राप्त किए गए हैं, लेकिन आधार के विशेष पहचान नंबर से इसकी जांच की जा सकती है.
अधिकारी ने बताया कि सरकार ने 31 दिसंबर तक की तारीख इसके लिए निर्धारित की है. सरकार का मानना है कि आधार नामांकन प्रक्रिया इस साल के अंत तक पूरी हो जाएगी. जानकारों का मानना है कि यह समय सीमा पर्याप्त होगी. इससे पहले सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए भी आधार जरूरी कर दिया था. यही नहीं, पैन कार्ड के आवेदन के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य होने जा रहा है.
गौरतलब है कि सरकार ने पिछले कुछ सालों में सब्सिडी और अन्य योजनाओं में आधार अनिवार्य कर दिया है. हाल ही में मोदी सरकार ने मिड डे मील में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया था जिसको लेकर काफी हो-हल्ला हुआ था. बाद में सरकार ने यू-टर्न ले लिया था. इससे पहले केंद्र सरकार ने पिछले बुधवार को आयकर रिटर्न दायर करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि ऐसा देखा गया है कि लोग पांच.पांच पैन कार्ड बनाकर कर चोरी करते थे. इससे कर चोरी करने वालों पर लगाम लगेगा.
इससे पहले खबर आई थी कि आयकर विभाग आयकर ने ई-केवाईसी के आधार पर आवेदक को कुछ ही मिनट में पैन नंबर जारी करने की एक परियोजना पर काम कर रहा है. इससे लोगों के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) हासिल करना आसान होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग कर दायरे में आएंगे.
मामले से जुड़े अधिकारी का कहना है कि इससे जुड़ी जानकारी incometaxindiaefiling.gov.in पर देखी जा सकती हैं. जानकारी के अनुसार, लॉगिन करने के बाद विशिष्ट पहचान संख्या जोड़ने की सुविधा के लिए एक विंडो नजर आएगी. अपना आधार नंबर भरें. इसके बाद यह जांच लें कि अपनी व्यक्तिगत जानकारी (नाम, जन्म तिथि, लिंग) पैन में दी गई जानकारी के साथ मेल खाती है या नहीं. इसके बाद ‘लिंक नाऊ’ पर क्लिक करें. पैन और आधार का जानकारी मिलने के बाद दोनों को जोड़ दिया जाएगा.