सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गोद लेने की प्रक्रिया को बनाएं आसान, जानिए क्या है प्रोसेस और क्या कहता है कानून
सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया संबंधी याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि जहां तक यंग कपल की बात है बच्चा गोद लेने के लिए 3-4 साल का इंतजार नहीं कराया जा सकता है। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह अपने सुझाव केंद्र सरकार को दे और मीटिंग तीन हफ्ते में किया जाए।
फोटो और समाचार साभार : नवभारत टाइम्स