अब रात 10 बजे तक हो सकेगा चुनाव प्रचार, जानें निर्वाचन आयोग की नई गाइडलाइंस

अब रात 10 बजे तक हो सकेगा चुनाव प्रचार, जानें निर्वाचन आयोग की नई गाइडलाइंस
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नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर नए नियम जारी किए हैं। कोविड-19 के कारण लगे प्रतिबंधों में ढील देते हुए शनिवार को सीमित संख्या में लोगों के साथ पदयात्राओं की अनुमति दे दी गई। इसके साथ ही प्रचार अभियान पर प्रतिबंध की अवधि भी कम कर दी गई। आयोग (ECI New Guidelines) के अनुसार, चुनाव प्रचार अब सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक के बजाय सुबह छह बजे से रात 10 बजे के बीच किया जा सकता है।

निर्वाचन आयोग ने आठ जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कोविड -19 के मामलों में वृद्धि के चलते प्रत्यक्ष रैलियों, रोड शो और पदयात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। आयोग समय-समय पर महामारी की स्थिति की समीक्षा कर रहा है और कुछ छूट दे रहा है।

12 फरवरी को ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 14 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए प्रचार का काम शाम छह बजे थम गया। इस चरण में राज्य के नौ जिलों-सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली तथा शाहजहांपुर की 55 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इस चरण का चुनाव प्रचार शाम छह बजे समाप्त हो गया।

चुनाव आयोग के अनुसार दूसरे चरण में कुल 586 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना (शाहजहांपुर सदर), जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख (बिलासपुर), नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता (बदायूं), माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी (चंदौसी), आयुष राज्यमंत्री रहे और अब सपा के प्रत्याशी धर्म सिंह सैनी (नकुड़), वरिष्ठ सपा नेता आजम खान (रामपुर सदर) और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम (स्वार) प्रमुख हैं।

फोटो और समाचार साभार : नवभारत टाइम्स

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