क्या देश में लॉकडाउन वाले फिर से बन रहे हालात? ओमीक्रोन ने डराया, जानें आपके राज्य में क्या है कोरोना का नया नियम
ओमीक्रोन का असर भारत में दिखना शुरू हो गया है। एक के बाद एक कई राज्यों में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं और नई पाबंदियां लगाई जा रही हैं। दिल्ली में पहले ही येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है इसके अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल समेत दूसरे राज्यों में भी सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इन राज्यों में एक प्रकार से मिनी लॉकडाउन लग गया है। देश में अलग- अलग राज्यों में कोरोना को लेकर क्या नियम है एक अपडेट-
येलो अलर्ट के बाद भी दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले
राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन (Corona Omicron India)के बढ़ते मामले को देखते हुए पाबंदियां और सख्त की गई है। दिल्ली में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। स्कूल- कॉलेज, जिम, सिनेमा हॉल सब बंद है। इसके अलावा मेट्रो और बस में भी सवारियों की संख्या सीमित कर दी गई है। बाजार, दुकान सभी के लिए अलग नियम बना दिए गए हैं। इन पाबंदियों के बावजूद भी कोरोना के मामले रोजाना बढ़ रहे हैं। नया साल शुरू होते ही कोरोना का ओमीक्रोन वेरिएंट अपना असली रूप दिखाने लगा है। डेल्टा की तुलना में कई गुना तेजी से फैलना वाला यह वेरिएंट देशभर तेजी से लोगों को पॉजिटिव कर रहा है। राजधानी दिल्ली में महज 8 दिन में ही यहां 16 गुना कोरोना केस बढ़ गए हैं। हालात नहीं सुधरे तो और प्रतिबंध लगाने की नौबत आ सकती है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 51 प्रतिशत की उछाल के साथ 2,716 नए मरीज आए।
बंगाल में तेजी से बढ़े कोरोना के मामले, स्कूल- कॉलेज बंद
पश्चिम बंगाल (West Bengal Lockdown) में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शनिवार को राज्य में कोविड के 4,512 नए मामले सामने आए। एक दिन पहले ही 3,451 मामले सामने आए थे। कोरोना के मामलों में ऐसी तेजी देखकर अब ममता सरकार ने राज्य में ‘मिनी लॉकडाउन’ लगा दिया है। सोमवार यानी 3 जनवरी से राज्य में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्पा, ब्यूटी पार्लर, जू और एंटरटेनमेंट पार्क पूरी तरह बंद रहेंगे। राज्य के मुख्य सचिव एचके द्विवेदी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के सभी प्राइवेट और सरकारी दफ्तर 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। इसके अलावा सभी प्रशासनिक बैठकें वर्चुअल तरीकों से होंगी।
महाराष्ट्र में ओमीक्रोन का असर, बढ़ सकती हैं पाबंदियां
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी (MVA) सरकार ने ओमीक्रोन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने के साथ-साथ कई अन्य पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही, पूरे प्रदेश में एक स्थान पर पांच से अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। किसी भी कार्यक्रम में कोविड नियमों का उल्लंघन का राज्य भर में रात 9 से सुबह 6 बजे तक 5 से अधिक लोग एक साथ नहीं आ-जा सकते हैं। इस दौरान किसी प्रकार के भीड़-भाड़ पर रोक रहेगी। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर भी जमा होने पर यह आदेश लागू होगा। विवाह समारोह के लिए बंद हॉल में उपस्थित लोगों की संख्या एक बार में 100 से अधिक नहीं होनी होगी।
रेस्तरां, जिम, स्पा, सिनेमा, थिएटर अब 50 फीसदी की क्षमता के साथ ही खुलेंगे। उन सभी को अपनी पूरी क्षमता के साथ-साथ 50 प्रतिशत क्षमता का भी ऐलान करना होगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अगर इसी रफ्तार से मामले बढ़ते रहे तो जल्द ही मुंबई और महाराष्ट्र में पाबंदियों को और भी बढ़ाना पड़ेगा।
दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी मिनी लॉकडाउन
दिल्ली के बाद हरियाणा सरकार ने भी स्कूलों को फिर से बंद करने का फैसला किया है। राज्य में बढ़ते कोविड-19 और ओमीक्रोन वेरिएंट (Omicron) के मामले को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सरकार ने ‘महामारी अलर्ट’ के साथ बढ़ते मामलों के बीच नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। कुछ समय पहले COVID-19 मामलों में गिरावट को देखते हुए हरियाणा के स्कूल और कॉलेज खोला गया था, लेकिन फिर से नए खतरे को मंडराता देख इन्हें बंद करने का आदेश दिया है। 1 जनवरी, 2022 को जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, हरियाणा के स्कूल और कॉलेज 2 जनवरी, 2022 से बंद कर दिए गए हैं। आधिकारिक आदेश में लिखा है स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटी, कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय और प्रशिक्षण संस्थान (चाहे राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत सरकारी या निजी), आंगनवाड़ी केंद्र और शिशु गृह बंद रहेंगे। सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, अंबाला और पंचकुला में सिनेमा हॉल, स्टेडियम भी बंद रहेंगे। मॉल और दुकानों को शाम 5 बजे तक खोलने का नियम लागू हुआ है।
यूपी में नाइट कर्फ्यू, स्कूलों के लिए नया आदेश
देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के खतरे को देखते हुए यूपी सरकार ऐक्शन में आ गई है। ओमीक्रोन संक्रमण पर नियंत्रण के लिए योगी सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। यह नाइट कर्फ्यू रोजाना रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी होगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान इससे कोरोना गाइडलाइन्स का पूरी तरह से पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले के खिलाफ प्रशासन की तरफ से सख्त एक्शन लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आठवीं () तक के स्कूल 15 दिन के लिए बंद किए जाने की घोषणा की गई है।14 जनवरी तक ये स्कूल बंद रहेंगे। बढ़ती शीतलहर और कड़ाके की ठंड के चलते राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। बेसिक शिक्षा विभाग के टाइम एंड मोशन स्टडी के आदेश के तहत पहली बार शीतकालीन अवकाश दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि ओमिक्रोन का खतरा और कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक ने भी राज्य सरकार को यह फैसला लेने पर मजबूर किया। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पहले अभिभावकों से सहमति लेनी होगी।
मध्यप्रदेश ने किया नाइट कर्फ्यू का ऐलान
ओमीक्रोन के तेजी से फैलने के खतरे के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने एहतियात के तौर प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था। इसके साथ ही लोगों को सलाह दी गई है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कोरोनो वायरस के ओमिक्रोन वेरिएंट को देखते हुए सभी बोर्ड के स्कूलों को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि है कि छात्र माता-पिता की सहमति के बाद ही स्कूल जाएंगे। स्कूल बुलाने के लिए उन पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया जायेगा।
राजस्थान में भी सख्त पाबंदी
राजस्थान में होटल, रेस्टोरेंट, सरकारी और निजी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए वैक्सीन की दोनों डोज जरूरी है। इन लोगों ने अभी तक एक ही डोज लगाई है उन्हें 31 जनवरी तक दूसरी डोज लगाना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य कर रहे हैं लेकिन लोगों पर यह निर्णय अचानक थोप कर परेशान नहीं किया जाएगा। इन लोगों ने पहली डोज ले ली है उन्हें दूसरी डोज के लिए एक महीने का समय दिया जा रहा है। अगर कोई 31 जनवरी 2022 तक दूसरी डोज नहीं लगाते हैं तो उन पर सख्त रुख अपनाया जाएगा। 1 फरवरी तक वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वालों को सरकार योजनाओं के लाभ से वंचित किया जाएगा। इस संबंध में सरकार जल्द ही अलग से आदेश जारी करेगी। संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण शादी समारोह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
फोटो और समाचार साभार : नवभारत टाइम्स