बेवजह भीड़ न लगाएं….हाई कोर्ट की फटकार पर सरोजिनी नगर मार्केट में पुलिस का ऐक्शन
सरोजिनी नगर मार्केट में भीड़ को लेकर हाई कोर्ट की फटकार के बाद शनिवार को सख्ती बढ़ा दी गई। नई दिल्ली नगर निगम (NDMC) ने यहां पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। अनधिकृत तरीके से सामान बेचने वालों को बाहर किया गया। जिला प्रशासन ने वीकेंड्स पर ऑड-ईवन के आधार पर दुकानें खोलने की इजाजत दी है। उसी को लागू कराने के लिए पुलिस के साथ NDMC के अधिकारी सरोजिनी नगर मार्किट में घूमते नजर आए। NDMC ने कहा कि किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह पालन होगा।
हाई कोर्ट ने क्या कहा था?सरोजिनी नगर मार्केट में भीड़ के वायरल विडियो देखने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने संबंधित अथॉरिटीज को जमकर लताड़ा। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि इस भीड़ में कोरोना न भी हो, तो भगदड़ या बम फूटने से कई जानें चली जाएंगी। कोर्ट ने बाजार में अतिक्रमण रोकने में नाकाम रहने पर NDMC और सरोजिनी नगर थाने के SHO को तुरंत तलब किया। उनसे साफ कहा कि अगर मार्केट में किसी वजह से एक भी जान गई तो वे दोनों जिम्मेदार होंगे। अतिक्रमण हटाने का अंतिम मौका है। आदेश की अवमानना पर सस्पेंड तक किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण हटाने जैसा अपना काम करने के लिए आदेश की क्या जरूरत है? सड़क पर किसी का भी सामान न रखा हो। वायर बैरियर लगाने की जरूरत है तो लगाए जाएं।
दुकानदार ऑड-ईवन को तैयारसब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट वसंत विहार अंकुश प्रकाश मेशराम ने आदेश दिया है कि शनिवार और रविवार को सरोजनी नगर मार्केट ऑड-ईवन के तहत खुलेंगी। मार्केट असोसिएशन्स के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर इस पर निर्णय लिया है। साथ ही सभी दुकानदार मार्केट में लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप में अपने कर्मचारियों का 100 प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करें। सरोजिनी मार्केट शॉपकीपर्स असोसिएशन के चेयरमैन संदीप मनोचा ने कहा कि हम आज और कल ऑड-ईवन के तहत दुकानें खोलने को तैयार हैं। मगर, मार्केट में हजारों की तादाद में अवैध तरीके से पटरी पर बैठे वेंडर्स और बॉडी हॉकर्स पर कैसे रोक लगेगी? नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली पुलिस को इस पर गंभीरता से काम करना चाहिए।
फोटो और समाचार साभार : नवभारत टाइम्स