कोविड डेथ में मुआवजा स्कीम के विज्ञापन में गुजरात मॉडल की सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की, कहा- बाकी राज्य भी ऐसा ही करें

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नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने कोविड से मौत के मामले में अनुग्रह राशि देने के लिए गुजरात सरकार ने जो विज्ञापन का तरीका अपनाया है उसकी तारीफ की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश के बाकी राज्यों को भी इस मामले में गुजरात मॉडल अपनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार ने कहा है कि व्यापक विज्ञापन किया गया है ताकि कोविड से मौत के मामले में अनुग्रह राशि दिए जाने के बारे में पता चले। इस कारण बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं और आवेदन की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और अभी तक 24 हजार मामले में अनुग्रह राशि रिलीज की जा चुकी है।

गुजरात मॉडल की तारीफसुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा है कि वह गुजरात सरकार द्वारा अपनाए गए विज्ञापन मॉडल को अपनाएं। गुजरात सरकार ने कोविड डेथ के मामले में अनुग्रह राशि स्कीम को लेकर जो विज्ञापन दिया है वह प्रशंसनीय है। अन्य राज्यों को भी इस विज्ञापन मॉडल का अनुशरण करना चाहए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि कोविड डेथ के संबंध में अनुग्रह राशि की स्कीम के बारे में गुजरात सरकार ने जो तरीका अपनाया है उस बारे में अडिशनल सॉलिसिटर जनरल अन्य राज्यों के वकीलों को अवगत कराएं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आप तरीका बताएंसुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एश्वर्य भाटी से कहा कि आप अन्य राज्यों के वकीलों को गुजरात से संबंधित विज्ञापन के तरीके के बारे में बताएं। भाटी ने कहा कि कल तक अन्य राज्यों को इस बारे में जानकारी सर्कुलेट कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम विज्ञापन के कंटेंट से संतुष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि गुजरात सरकार ने सभी 36 जिलनों में 97 न्यूजपेपर में विज्ञापन दिया है यह विज्ञापन 14 व15 दिसंबर को दिया गया है।

विज्ञापन के कारण लोगों को जानकारी मिल रही है- कोर्टइसमें कोविड डेथ से अनुग्रह राशि की स्कीम के बारे में बताया गया है। सीनियर एडवोकेट मनीषा लवकुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य में विज्ञापन के कारण लोगों को जानकारी मिल रही है और आवेदन की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अभी तक 40 हजार 457 केस आए हैं और 23848 का भुगतान हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान राज्यों की इस बात को लेकर खिंचाई की थी कि वह स्कीम के बारे में व्यापक प्रचार नहीं कर रहे हैं।

30 दिनों के भीतर दी जानी है रकमसुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 4 अक्टूबर को कहा था कि कोविड से हुई मौत के मामले में मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपये अनुग्रह राशि देना होगा। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड (एडीआरएफ) से यह रकम आवेदन और डेथ सर्टफिकेट आदि पेश करने के 30 दिनों के भीतर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा था कि कोविड से हुई मौत के मामले में मुआवजा राशि देने से राज्य इनकार नहीं कर सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड से हुई मौत के मामले में अगर सर्टिफिकेट में मौत का कारण कोविड नहीं लिखा है तो सिर्फ इसी ग्राउंड पर मुआवजा देने से राज्य सरकार इनकार नहीं कर सकता है।

फोटो और समाचार साभार : नवभारत टाइम्स

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