500 और 1000 रुपये के पुराने नोट एक सीमा से अधिक रखने पर लगेगा जुर्माना
नई दिल्ली: पीएम मोदी द्वारा प्रतिबंधित 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोटों को यदि आपके पास एक सीमा से अधिक पाया गया तो आपको इस पर जुर्माना चुकाना होगा. यह जुर्माना कम से कम 10 हजार रुपये हो सकता है. यदि आपके पास 10 से अधिक बैन नोट पाए गए तो यह जुर्माना लगेगा. सरकार ने इस कानून को नोटिफाई कर दिया है.
दरअसल, संसद ने पिछले ही महीने निर्दिष्ट बैंक नोट (देनदारी दायित्व समाप्ति) कानून, 2017 पास किया है. इस कानून को पारित करने का मकसद इन नोटों का इस्तेमाल करते हुए समानान्तर अर्थव्यवस्था चलाने की संभावनाओं को पूरी तरह से खत्म करना है. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 27 फरवरी को इस कानून पर साइन किए.
50000 रुपये तक भी जुर्माना लग सकता है…
कानून के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति जो नोटबंदी की अवधि (9 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016) के दौरान विदेश में था और इस बारे में यदि वह कोई गलत घोषणा करता है तो उस पर कम से कम 50,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. ऐसे व्यक्तियों को बंद नोट जमा कराने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है.
25 नोटों तक की छूट इन लोगों को है..
इस कानून के अस्तित्व में आने के साथ ही यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसे 10 से ज्यादा पुराने नोट पाए जाते हैं या फिर स्टडी/रिसर्च करने वाले किसी शख्स के पास 25 से अधिक नोट पाए जाते हैं, तो उसे अपराध माना जाएगा. ऐसे लोगों पर 10,000 रुपये या जितने नोट मिलते हैं उसका पांच गुना जो भी अधिक हो, उतना जुर्माना लगाया जाएगा.
8 नवंबर को पीएम मोदी द्वारा इन नोटों को बैन कर दिए जाने के बाद इन नोटों को बैंकों में जमा करवाने की मियाद 30 दिसंबर थी. इसके बाद 31 मार्च तक इन नोटों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवाया जा सकता है.