सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, जब कर्मी सेवा में नहीं था उस तारीख से वरिष्ठता का दावा नहीं हो सकता

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, जब कर्मी सेवा में नहीं था उस तारीख से वरिष्ठता का दावा नहीं हो सकता
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नई दिल्ली
ने कहा है कि वरिष्ठता का दावा उस तारीख से नहीं किया जा सकता जिस तारीख पर कर्मचारी सेवा में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा एक शख्स की नौकरी में पूर्व प्रभाव (रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट) से सीनियरिटी को चुनौती देने वाली याचिका मंजूर कर ली।

सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की दलील थी कि कर्मचारी उस तारीख से वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकता जब वह सेवा में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील स्वीकार कर ली।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बात ध्यान रखना होगा कि जब तक अदालत का आदेश पारित नहीं होता या कोई निर्देश अदालत जारी नहीं करता या लागू नियमों साफ तौर पर प्रावधान नहीं है तब तक पूर्व प्रभाव से वरिष्ठता की इजाजत नहीं दी जानी चािहए क्योंकि ऐसा करने से पहले से सर्विस में प्रवेश पाने वाले अन्य लोग भी प्रभावित होंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि सेवा कानून के क्षेत्र में न्यायशास्त्र बताता है कि पूर्व प्रभाव से वरिष्ठता का दावा उस तारीख से नहीं हो सकता जब कर्मी सेवा में नहीं था।

फोटो और समाचार साभार : नवभारत टाइम्स

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