तीन लाख से अधिक नकद लेनदेन पर 100% जुर्माना

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नई दिल्ली :कालेधन पर अंकुश लगाने के कदम के तहत अब तीन लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से होगी। इसके तहत जो व्यक्ति जितनी धनराशि नकद में स्वीकार करेगा, उसे उसके बराबर ही जुर्माना चुकाना होगा।

लेने और देने वाले दोनों पर सख्ती: केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि यदि आप चार लाख रुपये नकद लेते हैं तो आपको चार लाख का ही जुर्माना देना होगा। इसी तरह 50 लाख नकद लेने पर जुर्माना राशि 50 लाख होगी। यह जुर्माना उस व्यक्ति पर लगेगा जो नकद स्वीकार करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि आप नकद में कोई महंगी घड़ी खरीदते हैं तो दुकानदार को यह कर देना पड़ेगा।

कालेधन पर रोक का प्रयास: अधिया ने कहा कि यह प्रावधान लोगांे को बड़ी राशि के नकद लेनदेन से रोकने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद खातों में कालाधन आया है। अब सरकार भविष्य में इसका सृजन रोकने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी बड़े नकद लेनदेन पर निगाह रखेगी। वह नकदी के जरिए संदिग्ध उपभोग के रास्तों को भी रोकेगी।

राजस्व सचिव ने कहा कि जिन लोगों के पास बेहिसाबी धन है, वे उसका इस्तेमाल छुट्टियां बिताने या लग्जरी उत्पाद मसलन कारें, घड़िया या आभूषण खरीदने पर करते हैं। नकदी पर नए अंकुशों का मतलब है कि इस तरह के खर्च के रास्तांे पर रोक लगेगी। इससे लोग कालेधन का सृजन करने से बचेंगे।

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