सरकार से संपत्ति वापस पाने को कोर्ट पहुंचे हैदराबाद के अंतिम नवाब के उत्तराधिकारी

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नई दिल्ली
हैदराबाद के अंतिम नवाब मीर युसूफ अली खान सालार जंग तृतीय के उत्तराधिकारियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्जी दी है। इस अर्जी में कोर्ट से कहा गया है कि वह सरकार को उनकी संपत्ति वापस लौटने के रिप्रेजेंटेशन (अभ्यावेदन) पर विचार करने का निर्देश दे।

अर्जी में कहा गया है कि सालार जंग की संपत्ति अपने अधिकार में लेने वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय को उनके अभ्यावेदन पर विचार करना चाहिए और संपत्ति उन्हें वापस सौंप देनी चाहिए क्योंकि वे लोग हैदराबाद के अंतिम नवाब मीर युसूफ अली खान सालार जंग तृतीय के वैध उत्तराधिकारी हैं। की दक्कन में दो मार्च, 1949 को मृत्यु हो गई थी। केंद्र की ओर से पेश वकील ने न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह को बताया कि याचिका दायर करने वालों ने उच्चतम न्यायालय में भी ऐसी ही अर्जी दी है और यहां इस बात को छुपाया है।

अदालत ने उनसे कहा कि वे उच्चतम न्यायालय में दी गई अर्जी को भी रेकॉर्ड में शामिल करें और अदालत के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर संतोषजनक उत्तर दें। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए एक मार्च की तारीख तय की है। अर्जी देने वाले सैयद जाहिद अली ने दावा किया है कि वह दिवंगत नवाब के पड़पोते हैं। उन्होंने नवाब की संपत्ति उनके वैध उत्तराधिकारी को सौंपने संबंधी 12 मार्च, 2020 और एक जुलाई, 2020 को दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश सरकार को देने का अनुरोध किया है।

अली की ओर से पेश वकील राजीव नैय्यर ने कहा कि उन्हें 20 अप्रैल, 2020 को संबंधित अदालत से उत्तराधिकार का प्रमाणपत्र प्राप्त हो चुका है और वे सिर्फ अपनी अर्जी पर विचार करने का अनुरोध कर रहे हैं। केंद्र के वकील अवर सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा ने अर्जी की स्वीकार्यता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है और उन्हें इसके लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय जाना चाहिए।

साभार : नवभारत टाइम्स

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