गैर मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में माइग्रेशन नहीं: सुप्रीम कोर्ट

गैर मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में माइग्रेशन नहीं: सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली
गैर मान्यताप्राप्त से मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट का माइग्रेशन नहीं हो सकता। ने कहा है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) के नियम के तहत ऐसा माइग्रेशन नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में के फैसले को नकार दिया।

राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को एमसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अगुआई वाली बेंच ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एमसीआई की अर्जी पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा था कि गैर मान्यता प्राप्त कॉलेज से मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में माईग्रेशन हो सकता है।

हाई कोर्ट ने कहा कि जो भी कॉलेज मेडिकल एजुकेशन मुहैया कराते हैं सभी को मान्यता प्राप्त माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के व्याख्या को गलत बताया और कहा कि एमसीआई के प्रावधान में साफ तौर पर लिखा गया है कि ऐसे माइग्रेशन नहीं हो सकते। माईग्रेशन के लिए दोनों कॉलेज का मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है।

साभार : नवभारत टाइम्स

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