विवाह प्रोत्साहन राशि से निःशक्त दम्पत्ति शुरू करेंगे व्यवसाय
रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत मिले एक लाख रूपये प्रोत्साहन राशि से जांजगीर चांपा जिले के नवाागढ़ के ग्राम सिउड़ के निःशक्त नवदम्पति अपने जीवन यापन के लिए स्व रोजगार शुरू करेंगे। योजना के तहत लाभान्वित श्रीमती रूखमणी व श्री सत्येन्द्र दोनो श्रवण बाधित हैं। चेक प्राप्त करने पर नवदम्पति ने कहा कि वे आर्थिक रूप से सक्षम बनने के लिए कम्प्यूटर व फोटो कॉपी सेंटर का व्यवसाय प्रारंभ करेगें। वे किसी पर निर्भर नही रहना चाहते है। उनकी स्व-रोजगार की इच्छा निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना ने पूरी की है। उन्होने राज्य सरकार की इस योजना को निःशक्तजनों को सक्षम बनाने के लिए बहुत उपयोगी बताते हुए आभार व्यक्त किया है।
विभाग के उप संचालक श्री टीपी भावे ने बताया की निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत वर या वधु के निःशक्त होने पर प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रारूप मे आवेदन करना होता है। समाज कल्याण विभाग द्वारा पात्रता अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। रूखमणी व सत्येन्द्र दोनो श्रवण बाधित होने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। नवदम्पत्ति को जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती यनिता यशवंत चंद्रा, सहित गणमान्य नागरिकों ने चेक प्रदान करते हुए उज्जवल भविष्य की शुकामनाएं दी।