ऑनलाइन शॉपिंग होगी महंगी, देना होगा 6 फीसदी प्रवेश कर
इंदौर। त्योहार आते ही प्रदेश में ऑनलाइन शॉपिंग महंगी हो जाएगी। ऑनलाइन खरीदी पर 6 फीसदी प्रवेश कर 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है। शॉपिंग वेबसाइट से मंगवाई ऐसी सभी वस्तुएं जो वेबसाइट वाले मध्यप्रदेश के बाहर के किसी वेंडर से खरीदकर सप्लाय करेंगे सभी पर यह टैक्स लागू होगा। सरकार ने टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी ऑनलाइन सामान की डिलीवरी देने वाली कोरियर और ट्रांसपोर्ट फर्मों पर डाली है।
त्योहारों का सीजन आते ही तमाम शॉपिंग वेबसाइट पर ऑफर और सेल शुरू हो गए हैं। हालांकि लागू हुए इस नए कर के बाद प्रदेश के तमाम खरीदारों को वेबसाइट पर प्रदर्शित कीमत से ज्यादा चुकाना पड़ेगा। कंपनियां प्रदेश के ऑर्डरों पर अब एंट्री टैक्स को अलग से शामिल कर बिलिंग करेंगी। इसके चलते प्रदेश के खरीदारों को 6 से 8 फीसदी तक ज्यादा कीमत देना पड़ सकती हैं।
हर सप्ताह होगा हिसाब
सीए व कर सलाहकार आरएस गोयल के मुताबिक सरकार ने इस कर की घोषणा तो बजट में ही कर दी थी लेकिन इसे लागू 1 अक्टूबर से किया जा रहा है। इस दिन से जो बिल बनेंगे सभी पर कर लागू होगा। इसके लिए ऑनलाइन कंपनियों के मॉल का परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टर को पहले वाणिज्यिककर विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब भी माल का परिवहन होगा उस वक्त फॉर्म 18 में पूरी जानकारी देना होगी। इसके बाद हर सप्ताह बेचे गए माल पर रोपित कर अगले सप्ताह के सोमवार से बुधवार के बीच विभाग में जमा करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के वक्त परिवहनकर्ता से विभाग में बतौर गारंटी एक एफडीआर जमा करवाई जाएगी। यदि ऑनलाइन वेबपोर्टलों के लिए माल परिवहन करने वाला किसी तरह की कर चोरी या गड़बड़ी करता है तो उससे साढ़े तीन गुना पेनल्टी वसूल की जाएगी। बदले में एफडीआर से भी पैसा वसूला जा सकता है।