CAA पर प्रस्ताव, नायडू से विजयन की शिकायत
राज्यसभा सांसद जी वी एल नरसिम्ह राव ने केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन द्वारा विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने का जिक्र करते हुए उच्च सदन के सभापति नायडू को पत्र लिखा है। राव ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री के गलत भावना से दिए बयान और उनके कदमों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो इससे खतरनाक चलन स्थापित होगा। इससे देश में प्रशासनिक एवं संवैधानिक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होगी।
राव ने नायडू को लिखे पत्र में कहा कि राज्यसभा की विशेषाधिकारों से संबंधित समिति का सदस्य होने के नाते वह राज्यसभा के सभापति से इस मामले में संज्ञान लेने का आग्रह करते हैं और इसे चर्चा के लिए समिति को भेजने का आग्रह करते हैं जिसकी बैठक 3 जनवरी को है। राव ने कहा कि केरल के मुख्यमंत्री की कार्रवाई संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन है और समिति को इस पर विचार करना चाहिए।
विधानसभाओं के पास नागरिकता पर शक्ति नहीं: प्रसाद
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि नागरिकता पर कोई कानून पारित करने की शक्तियां सिर्फ संसद के पास है और केरल विधानसभा सहित किसी राज्य विधानसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम रद्द करने की मांग करने वाला एक प्रस्ताव केरल विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के कुछ ही घंटों बाद उनका यह बयान आया है।
गौरतलब है कि यह संशोधित अधिनियम (सीएए) पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर प्रताड़ना का सामना करने के कारण भारत आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा, ‘यह सिर्फ संसद है, जिसे नागरिकता पर कोई कानून पारित करने की शक्तियां प्राप्त हैं, केरल विधानसभा सहित किसी (अन्य) विधानसभा को नहीं।’ प्रसाद ने कहा कि यह अधिनियम भारतीय नागरिकों से संबद्ध नहीं है और इस कारण यह नागरिकता ना तो सृजित करता है, ना ही छीनता है।