पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा अब 31 मार्च 2020 तक
नई दिल्ली : यदि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो अभी घबराने की बात नहीं है. पैन आधार लिंकिंग अब 31 मार्च 2020 तक की जाएगी. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने अब समयसीमा 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दी है. पहले यह समयसीमा 31 दिसंबर 2019 को खत्म हो रही थी. इसके साथ ही सरकार ने यह समय सीमा 8वीं बार बढ़ाई है.
इसके साथ ही अगर आप इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं. अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो संभावना यह है कि आपका पैन आधार से लिंक होगा. पिछले साल का आईटीआर फाइल करते वक्त आपने इसे लिंक किया होगा. अगर दोनों जानकारी आयकर विभाग के पास उपलब्ध हैं तो वह खुद भी उसे लिंक कर देता है.
इतना ही नहीं आप सिर्फ एक SMS भेजकर भी अपने आधार पैन को लिंक कर सकते हैं. आपको यह एसएमएस 567678 या 56161 पर भेजना है. आपको SMS इस तरह भेजना है:
UIDPAN<स्पेस><12 अंक का आधार नंबर><स्पेस><10 अंक का पैन नंबर> मसलन अगर आपका आधार नंबर 111122223333 है और पैन नंबर AAAPA9999Q तो आपको SMS में यह लिखना होगा: UIDPAN 111122223333 AAAPA9999Q