इंटरनेट पर कॉल, कोर्ट ने मांगा केन्द्र से जवाब

इंटरनेट पर कॉल, कोर्ट ने मांगा केन्द्र से जवाब
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने अवैध ढंग से की सुविधा दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार, फेसबुक मैसेंजर और वॉट्सऐप से जवाब मांगा है। एक कंपनी ने याचिका में आरोप लगाया है कि दोनों मैसेजिंग ऐप अवैध ढंग से इंटरनेट पर वॉयस कॉल की सुविधा दे रहे हैं जबकि इसके लिए दूरसंचार लाइसेंस लेने की जरूरत होती है।

न्यायमूर्ति नवीन चावला ने वित्त मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, फेसबुक और वॉट्सऐप को नोटिस जारी करके एक इंटरनेट सेवा प्रदाता की ओर से दायर याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है। सेवा प्रदाता ने आरोप लगाया कि दोनों मंचों की अनियत्रित गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं और इससे सरकारी खजाने को भी नुकसान हो रहा है।

बिना लाइसेंस इंटरनेट टेलिफोनी की सुविधा
वर्ल्ड फोन इंटरनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने याचिका में कहा, ‘फेसबुक मैसेंजर और वॉट्सऐप की अवैध गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दोनों मंच बिना लाइसेंस के इंटरनेट टेलिफोनी (इंटरनेट पर कॉल की सुविधा) प्रदान कर रहे हैं।’ याचिकाकर्ता कंपनी के वकील संजय घोष ने दावा किया कि इंटरनेट टेलिफोनी की सुविधा देने वाले लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को कई लाइसेंसिंग नियमों और सुरक्षा उपायों का पालन करना होता है।

किसी नियम के तहत नहीं FB-वॉट्सऐप
कंपनी ने कहा कि लाइसेंस की शर्तों के तहत किसी भी तरह का सुरक्षा संबंधी उल्लंघन होने पर आईएसपी और टीएसपी को जुर्माना देना पड़ता है। इसके अलावा उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही भी शुरू की जा सकती है। याचिका में कहा गया है कि आईएसपी और टीएसपी को वर्तमान में लाइसेंस फीस भी देनी होती है। 18 प्रतिशत जीएसटी का भी भुगतान करना होता है।

हालांकि फेसबुक मैसेंजर और वॉट्सऐप किसी लाइसेंस नियमों के तहत नहीं आती हैं। किसी भी उल्लंघन के लिए उन्हें जुर्माने या शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता है। इसके कारण लाइसेंस धारक आईएसपी और टीसीएस को उनसे प्रतिस्पर्धा करने में दिक्कत होती है और भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

Source: National

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

watchm7j

Leave a Reply

Your email address will not be published.