इटावा: चचेरी बहन का रेप, कोर्ट ने 16 दिन में सुनाई आजीवन कारावास की सजा
उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में कोर्ट ने ऐसा न्याय दिया जो देशभर के लिए प्रेरणा देने वाला है। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, एडीजे राजेश चौधरी ने थाना दिबियापुर क्षेत्र की रहने वाली दस वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी को घटना के मात्र 36 दिन व मात्र 16 कार्य दिवस में सुनवाई पूरी कर सुना दी। दोषी युवक अंशू लड़की का चचेरा भाई था, उसे व दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा से सुनाई गई है। गौरतलब है कि 19 अगस्त को इसी अदालत ने इस तरह के मामले में मात्र नौ दिन की सुनवाई में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
इस विशेष मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर के अनुसार रिश्तों को तार-तार करने वाली यह घटना थाना दिबियापुर क्षेत्र के एक गांव की है। वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि नौ सितंबर 2019 की दोपहर को वह अपनी पत्नी के साथ राशन लेने दुकान पर गया था। उसकी दस वर्षीय पुत्री सेंट्रल बैंक कंचौसी में खाता खुलवाने गई थी। वहां से वह वापस आते समय जैसे ही वह आरोपी अंशू पुत्र कुंवर सिंह के घर के पास पहुंची तो अंशू ने पीड़िता को घर के अंदर घसीट लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
खून से लथपथ लड़की विकलांग विश्व स्कूल पहुंची और रोते हुए घटना बताई। कुछ देर बाद अंशू वादी के पास पहुंचा और रिपोर्ट न लिखवाने की धमकी देने लगा। लोगों के ललकारने वह भाग गया। वादी की तहरीर पर यह मुकदमा थाना दिबियापुर में अंशू के विरुद्ध लिखा गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मात्र 14 दिन में यानि 23 सितंबर को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। चार्जशीट आते ही विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राजेश चौधरी ने मात्र 16 कार्य दिवस में विचारण की कार्यवाही बुधवार को पूरी कर फैसला सुना दिया।
आरोपी युवक अंशू पुत्र कुंवर सिंह निवासी रोशनपुर को आजीवन कारावास व दो लाख अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने अधिरोपित अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को उसके चिकित्सीय व्ययों व पुनर्वासन के लिए प्रदान करने का आदेश दिया। दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
Source: Uttarpradesh