आईएनएक्स मीडिया में दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की जमानत अर्जी खारिज की

आईएनएक्स मीडिया में दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की जमानत अर्जी खारिज की
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नई दिल्ली : आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की जमानत अर्जी खारिज. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा चिदंबरम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल, कांग्रेस नेता चिदंबरम तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे पहले 19 सितंबर को विशेष अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत दूसरी बार 14 दिन के लिए बढ़ाई थी। वे 3 अक्टूबर तक तिहाड़ में रहेंगे।

इससे पहले चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जिसे कोर्ट ने 20 अगस्त को खारिज कर दिया था। इसके बाद सीबीआई ने चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया था।

चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर आईएनएक्स मीडिया को 2007 में 305 करोड़ रु. लेने के लिए विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी। ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में चिदंबरम हिरासत में लेकर 14 दिन तक पूछताछ की थी। विशेष अदालत ने चिदंबरम को 5 और 19 सितंबर को 14-14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था।

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