तबरेज अंसारी के आरोपियों पर से हटा हत्या का आरोप, पत्नी ने की सीबीआई जांच की मांग
रांची : तबरेज अंसारी हत्या मामले में पत्नी ने की सीबीआई जांच की मांग की है. तबरेज अंसारी की लिंचिंग मामले में पुलिस ने सभी 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या का आरोप हटा दिया है। झारखंड के सरायकेला-खरसावां में तबरेज अंसारी नाम के एक मुस्लिम युवक की मॉब लिंचिंग (भीड हत्या) मामले में आरोपियों के खिलाफ लगे हत्या के आरोप को धारा 304 में तब्दील कर दिया गया है। इस पर मृतक तबरेज की बीवी की प्रतिक्रिया सामने आई है। साथ ही तबरेज की बीवी परवीन ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, तबरेज अंसारी की बीवी एस परवीन ने कहा कि मेरे पति की भीड़ ने पीट कर हत्या की थी। पहले यह केस धारा 302 (हत्या) के तहत दर्ज था, मगर बाद में प्रशासन के प्रभाव में इसे धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) में तब्दील कर दिया गया। दोषियों को बचाने की कोशिश हो रही है, सीबीआई को मामले की जांच करनी चाहिए।
सरायकेला खरसावां जिला के पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने कहा, ”हमने संबद्ध अधिकारियों की राय लेने के बाद आईपीसी की धारा 302 को 304 में तब्दील कर दिया है। संबद्ध अधिकारी भी तबरेज अंसारी की लिंचिंग (भीड़ हत्या) के चलते मौत होने के बारे में किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किये गए 13 लोगों में से दो लोगों के खिलाफ आरोपपत्र एक स्थानीय अदालत में दाखिल किया गया और जल्द ही 11 आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी की जाएगी।
गौरतलब है कि धारा 302 के तहत मौत की सजा या उम्र कैद और जुर्माना का प्रावधान है, वहीं धारा 304 के तहत उम्र कैद या 10 साल की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। चिकित्सकों ने शुरूआत में दावा किया था कि तबरेज की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। तबरेज (24) की मौत के सिलसिले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसकी(तबरेज की) भीड़ ने चोरी के आरोप में पिटाई की थी।