प्रीमियम में 500-1000 के पुराने नोट नहीं लेंगी बीमा कंपनियां
नई दिल्ली. बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने इन खबरों का खंडन किया है कि लोग अपने बीमा नवीकरण प्रीमियम का भुगतान 500 और 1,000 के पुराने नोट में कर सकते हैं. इरडा ने स्पष्ट किया कि उसने सिर्फ अनुग्रह अवधि का समय 30 दिन तक बढ़ाया है.
इरडा ने कहा कि उसके संज्ञान में यह बात आई कि मीडिया में कुछ खबरें आ रही हैं कि प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों को बीमा प्रीमियम के लिए 500 और 1000 का पुराना नोट स्वीकार करने की अनुमति दी है.
इरडा ने सर्कुलर में कहा, ‘इस सर्कुलर में यह उल्लेख नहीं है कि पुराने नोट स्वीकार किए जाएंगे. इसमें सिर्फ जीवन बीमा कंपनियों द्वारा जारी पालिसियों के लिए अनुग्रह अवधि का उल्लेख है.’