गूगल पर लगा 3.4 लाख करोड़ का जुर्माना, एंड्रॉयड में अपने ऐप रखने का आरोप
नई दिल्ली : अमेरिकी टेक्नॉलॉजी कंपनी गूगल पर यूरोपियन यूनियन रेग्यूलेटर्स ने 5 बिलियन डॉलर का फाइन लगाया है. इसे भारतीय मुद्रा में तब्दील करेंगे तो यह लगभग 34 खरब रुपये से ज्यादा है.
यूरोपियन कमीशन का कहना है कि गूगल ने अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की मार्केट में पहुंच का गलत इस्तेमाल किया है. इसके अलावा ये भी कहा गया है कि गूगल ने कथित तौर पर स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को एंड्रॉयड फोर्क्ड वर्जन पर चलने वाले डिवाइस बनाने नहीं दिया है.
फोर्क्ड वर्जन यानी ओपेन सोर्स एंड्रॉयड जिसे कंपनियां अपनी तरह से कस्टमाइज करती थीं. इतना ही नहीं, कहा गया है कि गूगल ने बड़ी कंपनियों और मोबाइल नेटवर्क्स को अपने हैंडसेट्स में गूगल सर्च ऐप देने के लिए पैसे भी दिए हैं.
गूगल की पेरेंट कंपनी ऐल्फाबेट को अपनी बिजनेस प्रैक्टिस बदलने को लेकर 90 दिनों का वक्त दिया गया है. कहा गया है कि अगर ऐसा करने में कंपनी फेल होती है तो रोजाना के टर्नओवर का 5 फीसदी हिस्सा जुर्माना के तौर पर वसूल किया जाएगा.
गौरतलब है कि गूगल पर लगाया ये जुर्माना किसी भी एक कंपनी पर लगाया गया अब तक का सबसे ज्यादा है. बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को इस फैसले के बारे में कंपटीशन कमीशन मार्ग्रेट वेस्टैजर पहले से ही बताया है.
आपको बता दें कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में गूगल के ऐप्स पहले से ही इंस्टॉल्ड होते हैं और दूसरी ऐप्स कंपनियां ये इल्जाम लगाती आई हैं कि ऐसे में यूजर्स को गूगल के ही ऐप यूज करना पड़ता है, क्योंकि वो पहले से स्मार्टफोन में होता है. ऐसा करके गूगल न सिर्फ ऐप यूज कराता है, बल्कि इसके जरिए वो अपना टार्गेट विज्ञापन भी सेट करता है.