मंत्रिपरिषद की बैठक: मुख्यमंत्री ने पंचायत-नगरीय निकाय संवर्ग के 1.50 लाख से ज्यादा शिक्षकों को दी संविलियन की सौगात

मंत्रिपरिषद की बैठक: मुख्यमंत्री ने पंचायत-नगरीय निकाय संवर्ग के 1.50 लाख से ज्यादा शिक्षकों को दी संविलियन की सौगात
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रायपुर  :मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज शाम मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में जहां प्रदेश के पंचायत एवं नगरीय निकाय संवर्गों के एक लाख 50 हजार से ज्यादा शिक्षकों (शिक्षाकर्मियों) को संविलियन की सौगात मिली, वहीं राज्य के लगभग 40 लाख गरीब परिवारों को केन्द्र सरकार के आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया, जिन्हें गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए प्रतिवर्ष पांच लाख रूपए तक चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पंचायत और ग्रामीण विकास तथा स्वास्थ्य मंत्री श्री अजय चंद्राकर ने केबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। उनके साथ स्कूल शिक्षा और आदिम जाति विकास मंत्री श्री केदार कश्यप तथा नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री श्री अमर अग्रवाल भी उपस्थित थे। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री चंद्राकर ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में केबिनेट की आज की बैठक में शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) के पद को स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन संविलियन करने का निर्णय लिया गया। प्रथम चरण में लगभग एक लाख 03 हजार शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) का संविलियन एक जुलाई 2018 से किया जाएगा। शेष शिक्षकों (पंचायत/नगरीय निकाय) के जैसे-जैसे आठ वर्ष की सेवा पूर्ण होगी शनैः शनैः संविलियन की कार्रवाई की जाएगी, जिससे लगभग 48 हजार शिक्षक भविष्य में लाभान्वित होंगे। वर्ष 2019 में 10 हजार और आगे के वर्षों में 38 हजार शिक्षक इससे लाभान्वित होंगे। संविलियन के फलस्वरूप शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) को नियमित शिक्षकों की तरह देय समस्त सुविधाओं (वेतनमान, भत्ते, पदोन्नति आदि) पर राज्य शासन पर लगभग एक हजार 346 करोड़ रूपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार आएगा।
उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने आज की बैठक में केन्द्र सरकार के आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन छत्तीसगढ़ राज्य में भी लागू करने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत लगभग 40 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना में शामिल किया जाएगा। योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 2018 को किया जाएगा। योजना में शामिल परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रूपए तक स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पात्रता रखने वाले हितग्राहियों को 50 हजार रूपए तक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलता रहेगा। इस योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं संजीवनी सहायता कोष हेतु गठित राज्य नोडल एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
श्री चंद्राकर ने यह भी बताया कि बस्तर संभाग के नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा  एवं दंतेवाड़ा जिलों के अनुरूप ही राज्य के शेष 23 जिलों में ’प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण’ के लिए हितग्राहियों के चयन हेतु पूर्व में निर्धारित मापदण्ड- स्वतः शामिल परिवार, बेघर परिवार, शून्य कमरे एवं एक कमरे के कच्ची छत/कच्ची दीवार वाले पात्र परिवारों को लाभान्वित करने के पश्चात ही, दो कमरे, कच्ची छत/कच्ची दीवार वाले पात्र परिवारों को शामिल किया जाएगा। केबिनेट की बैठक में आज यह भी निर्णय लिया गया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जारी पुनरीक्षित दिशा निर्देशों को राज्य में भी लागू किया जाए। इसके अंतर्गत राज्य की सहभागिता के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था (राज्यॉश) का प्रावधान किया जावेगा। इस योजना के तहत 31.मार्च 2018 तक 35 लाख 07 हजार 123 पात्रता वाले परिवारों में से 19 लाख 34 हजार 967 परिवारों को राज्य की सहभागिता से लाभ दिया जा चुका है।

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