सावधान! सोशल मीडिया पर शराब का समर्थन किया तो जेल

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भागलपुर :सावधान! जारी हुआ सरकारी फरमान, सोशल मीडिया पर शराब का प्रचार या समर्थन किया तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है। शराबबंदी को लेकर बने कानून के तहत कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया की निगरानी की व्यवस्था बनाई है। शराबबंदी से जुड़े सभी मामलों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी डीएम को सौंपी गई है।

शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए सोमवार को डीएम आदेश तितरमारे की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक हुई। डीएम ने बताया कि पूर्व में पुलिस प्रशासन और उत्पाद विभाग को शराब पीने, बेचने या रखने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार था। नये कानून के तहत अब एसडीओ, डीसीएलआर, बीडीओ और सीओ को भी कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। इस आशय का पत्र सभी अधिकारियों को भेजा गया है। अधिकारियों को अपने क्षेत्र में नियमित रूप से छापेमारी करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों को कार्रवाई के 24 घंटे के अंदर पूरी जानकारी जिलाधिकारी को देनी होगी। घटना की जानकारी नहीं देने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जा रही है।

डीएम ने बताया कि एक अक्टूबर को सभी पंचायतों में मुखिया की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति की बैठक हुई थी। बैठक में पंचायतों में अवैध रूप से शराब बनाने और बेचने से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया था। मंगलवार तक सभी पंचायतों से रिपोर्ट मिल जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जायेगी।

डीएम ने बताया कि नये कानून में पुराने एक्ट को भी शामिल किया गया है। पूर्व के कानून के तहत जिनके विरुद्ध सुनवाई चल रही है, वह चलती रहेगी। उन्होंने बताया कि पूर्व में कई जगहों पर छापेमारी के दौरान अवैध शराब के साथ वाहन जब्त किये गये थे। जब्त वाहनों में स्कार्पियो, टेम्पो और मोटरसाइकिल शामिल है। अक्टूबर के अंत तक सभी वाहनों की नीलामी की जाएगी। बैठक में डीडीसी अमित कुमार के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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