कुलभूषण: भारत को मिला सशर्त कॉन्सुलर ऐक्सेस

कुलभूषण: भारत को मिला सशर्त कॉन्सुलर ऐक्सेस
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इस्लामाबाद
पाकिस्तान ने आखिरकार अपनी जेल में बंद भारतीय भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी से मिलने के लिए दूसरी बार भारतीय उच्चायुक्त को सशर्त राजनयिक पहुंच दी है। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद भारतीय उच्चायोग के अधिकारी वकीलों के साथ विदेश मंत्रालय पहुंचे हैं। दरअसल, पाकिस्‍तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार देर शाम कुलभूषण जाधव को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने की अनुमति दे दी थी। अब भारतीय अधिकारी कुलभूषण की पुर्नव‍िचार याचिका पर हस्‍ताक्षर करेंगे।

पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग को दूसरी बार राजनयिक पहुंच (Consular Access) की इजाजत दी है। जाधव से मुलाकात के लिए पाकिस्तान ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। मुलाकात के दौरान भारतीय अधिकारी और जाधव को अंग्रेजी में बात करनी होगी और पाकिस्तान अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे।

पाकिस्तान ने दिया था अपील का मौका
पाकिस्‍तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार देर शाम कहा था कि अपील और समीक्षा याचिका को जाधव या उनके कानूनी प्रतिनिधि या इस्‍लामाबाद में भारत के काउंसलर अधिकारी दायर कर सकते हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने कहा था कि मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव ने सैन्य अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर करने से इनकार कर दिया है। हालांकि, भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को ‘स्वांग’ करार दिया है ।

क्या है Consular Access?
बता दें कि ‘जासूसी और आतंकवाद’ के आरोपों पर अप्रैल 2017 में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इसके कुछ हफ्ते बाद, भारत ने जाधव को राजनयिक पहुंच नहीं दिए जाने और मृत्युदंड को चुनौती देते हुए आईसीजे का रूख किया था। दरअसल, 1963 में बनी संयुक्त राष्ट्र संघ की ‘विएना कन्वेन्शन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस’ संधि के मुताबिक अगर किसी देश में किसी दूसरे देश के नागरिक को जासूसी या आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे उसके देश के राजनियक से मिलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। पाकिस्तान इसी के आधार पर भारत को की इजाजत नहीं दे रहा था क्योंकि उसका दावा है कि जाधव भारतीय जासूस हैं। हालांकि, भारत इस आरोप को खारिज करता है और इसीलिए कॉन्सुलर ऐक्सेस की मांग करता है।

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