नीरव मोदी की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में तीसरी बार जमानत याचिका खारिज

नीरव मोदी की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में तीसरी बार जमानत याचिका खारिज
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लंदन : पीएनबी घोटाले के आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए भारतीय एजेंसियां लगातार कोशिश कर रही हैं। नीरव ने बुधवार को लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में तीसरी बार जमानत की अर्जी दी लेकिन कोर्ट ने फिर से उसकी अर्जी खारिज कर दी। मामले की अगली सुनावई 28 दिनों के भीतर होगी। अब 30 मई को नीरव को कोर्ट मे पेश होना है।

19 मार्च को 13 हजार करोड़ के घोटाले के आरोप में उसे स्कॉटलैंड यार्ड में गिरफ्तार किया गया था। नीरव मोदी कोर्ट में एम्मा अर्बथनॉट के सामने पेश हुआ। उसके वकीलों ने आश्वासन दिया कि नीरव लंदन के ही फ्लैट में रहेगा और सुनवाई में पेश होगा लेकिन जज ने एक न सुनी और जमानत की याचिका खारिज कर दी।

भारत की तरफ से कोर्ट में पेश हुए क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस ने कहा कि नीरव मोदी ने पिछली बार के ही तर्क दोहराए हैं और ऐसा नया कुछ भी नहीं पेश किया जिसकी बुनियाद पर बेल दी जाए। जज को भी भरोसा नहीं हुआ कि नीरव को बेल दे दी जाएगी तो वह दोबारा कोर्ट में पेश होगा। इसी के चलते जज ने जमानत याचिका खारिज कर दी। प्रॉसिक्यूशन ने नीरव के भागने की भी आशंका जाहिर की।

19 मार्च को नीरव मोदी तब गिरफ्तार हुआ था जब वह बैंक में अकाउंट खुलवाने पहुंचा था। बैंक के ही एक कर्मचारी ने पुलिस को इसकी सूचना दी। तबस वह लंदन के वांड्सवर्थ जेल में है। 29 मार्च को दूसरी बार उसकी जमानत याचिका खारिज की गई थी। नीरव मोदी और उसका मामा मेहुल चौकसी फ्रॉड के मुख्य आरोपी हैं।

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