राज्य शासन ने 2 आईपीएस अफसरों को किया निलंबित

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रायपुर-छत्तीसगढ़ सरकार ने नान और अवैध फोन टेपिंग कांड में आरोपी बनाए गए दो आईपीएस अफसरों को निलंबित कर दिया है। राज्य शासन ने इस आशय के आदेश शनिवार को जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार दोनों अफसरों पर अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 के नियम 3 के तहत कार्रवाई की गई है।
इस पूरे मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार से दोषी पाए जाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
बता दें कि गुरुवार की देर रात ही ईओडब्ल्यू ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह पर यह आरोप है कि नान घोटाले की जांच के दौरान मिली डायरी के कुछ पन्नों के इर्द-गिर्द ही जांच केंद्रीत रखी गई, जबकि डायरी के कई पन्नों में प्रभावशाली लोगों के नाम लिखे गए थे, जिन्हें जांच के दायरे में नहीं लाया गया। ऐसी स्थिति में यह संदेह पैदा करता है कि जांच को प्रभावित करने के साथ प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए जांच गलत ढंग से कई गई। मुकेश गुप्ता और तत्कालीन एसीबी के एसपी रजनेश सिंह पर अवैध तरीके से फोन टैपिंग कराए जाने की भी शिकायत सामने आई है, जिसे एफआईआर का आधार बनाया गया है।

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