महिला के नाम से संपत्ति खरीदें, शुल्क एक रुपया : रघुवर दास

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रांची : झारखंड में महिलाअों को अब अचल संपत्ति खरीदने पर कोई निबंधन व स्टांप शुल्क नहीं देना होगा. सरकार सिर्फ एक रुपये टोकन मनी के रूप में लेगी. इसे टोकन स्टांप के नाम से जाना जायेगा.मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को इसकी घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने कहा : सरकार ने राज्य में महिलाओं के सशक्तीकरण और उनके आर्थिक हितों की रक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. बुधवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक थी. बैठक के बाद यह तय हुआ कि अब सरकार महिलाओं की ओर से संपत्ति खरीदे जाने पर उनसे कोई शुल्क नहीं लेगी.   इस पर विभागीय मंत्री अमर कुमार बाउरी ने भी सहमति जतायी. अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में लाया जायेगा. कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही यह राज्य में लागू हो जायेगा.

स्टांप और िनबंधन शुल्क में फिलहाल 10 फीसदी की मिलती है छूट,  पूर्व  में महिलाओं को पुरुषों की तरह ही अचल संपत्ति की खरीद में निबंधन और स्टांप शुल्क देना पड़ता था.

सरकार सभी से संपत्ति के मूल्य का तीन फीसदी निबंधन शुल्क और चार फीसदी स्टांप शुल्क के रूप में लेती थी. हालांकि चार नवंबर 2015 को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने महिलाओं को संपत्ति खरीदने पर स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क में 10-10 फीसदी की छूट देने की घोषणा की थी. इस तरह राज्य में फिलहाल महिलाओं को अपने नाम संपत्ति खरीदने पर 10 फीसदी की छूट दी जाती है.
संपत्ति ट्रांसफर में नहीं मिलेगी छूट
सरकार ने यह तय किया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति पत्नी के नाम हस्तांतरण  (ट्रांसफर) करता है, तो ऐसे मामले में छूट का लाभ नहीं मिलेगा. इस पर सामान्य  रूप से निबंधन व स्टांप शुल्क लगेगा.
10 लाख की संपत्ति पर लगता है 63 हजार शुल्क, अब िसर्फ एक रुपया लगेगा
फिलहाल महिला के नाम पर किसी संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर निबंधन व स्टांप शुल्क में 10-10 प्रतिशत छूट दिये जाने का प्रावधान है. अगर कोई पुरुष 10 लाख की कीमत की संपत्ति खरीदता है, तो चार फीसदी के हिसाब से 40 हजार रुपये स्टांप शुल्क के रूप में देना पड़ता है.
इसी प्रकार निबंधन शुल्क तीन फीसदी के हिसाब से 30 हजार रुपये देना पड़ता है. पर वह अगर महिला के नाम पर संपत्ति खरीदता है, तो उसे स्टांप  शुल्क के रूप में 4000 रुपये की छूट मिलने के बाद 36 हजार रुपये देने पड़ेंगे. निबंधन शुल्क में 3000 रुपये की छूट मिलने के बाद 27 हजार रुपये देने पड़ेंगे. इस तरह  महिलाअों के नाम 10  लाख की अचल संपत्ति खरीदने पर 70 हजार के कुल शुल्क में सात हजार रुपये की  छूट मिलती है. यानी 63 हजार रुपये देने पड़ते हैं. पर नयी व्यवस्था लागू होने के बाद से सिर्फ एक रुपया टोकन मनी के रूप में देना होगा.
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