सुप्रीम कोर्ट से केंद्र की अपील, डेथ वारंट के सात दिन के अंदर हो फांसी

सुप्रीम कोर्ट से केंद्र की अपील, डेथ वारंट के सात दिन के अंदर हो फांसी
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने लगाई गुहार डेथ वारंट के सात दिन के अंदर हो फांसी. निर्भया के दोषियों को सजा दिलाने के लिए केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांग की है कि कोर्ट आदेश दे कि फांसी की सजा पाए दोषियों की दया याचिका खारिज होने के बाद 7 दिन के भीतर डेथ वारंट जारी कर दिया जाए।

केंद्र सरकार ने आदालत में पीड़ित परिवार का हवाला देते हुए यह गुहार लगाई है. केंद्र का कहना है की अक्सर ऐसा गुनाहगार कानूनी दावपेंच का सहारा ले कर बच जाते है. जिसके कारण आम लोगो का कानून पर भरोसा डगमगा जाता है. केन्द्र सरकार ने बुधवार को कोर्ट में यह अर्जी दाखिल की है।

केंद की यह अर्जी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योकि घटना को सात साल हो गए है. इस मामले के चार दोषियों को निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से फांसी की सजा सुनवाई जा चुकी है। लेकिन अभियुक्तों को अभी तक फांसी नहीं हो पाई है. इस मामले में ऐसे में माना जा रहा है कि अगर अंतिम मौके पर कोई अभियुक्त दया याचिका या क्यूरेटिव दाखिल कर देता है तो फांसी फिर टल जाएगी।

इस घटना क्रम को देखते हुए केंद्र के सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है जिससे लोगो का कानूनऔ न्यायपालिका के प्रति भरोसा बना रहे.

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