राशन कार्ड धारियों को फरवरी एवं मार्च का चावल मिलेगा एक साथ खाद्य विभाग द्वारा आबंटन आदेश जारी

राशन कार्ड धारियों को फरवरी एवं मार्च का चावल मिलेगा एक साथ खाद्य विभाग द्वारा आबंटन आदेश जारी
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रायपुर : प्रदेश के राशन कार्ड धारी उपभोक्ताओं को फरवरी एवं मार्च 2020 का चावल एक साथ मिलेगा। खाद्य विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा प्रदेश के उचित मूल्य दुकानों से वितरण के लिए फरवरी एवं मार्च 2020 के लिए चावल का आबंटन एकमुश्त जारी कर दिया गया है। फरवरी एवं मार्च माह का चावल वितरण फरवरी में चावल उत्सव का आयोजन कर किया जाएगा। राशन कार्ड धारी उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार एक ही माह का अथवा दोनों माह का चावल एक साथ उठा सकता है।

उपभोक्ता को दो माह का चावल एक साथ लेने की बाध्यता नही है। उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार फरवरी माह का चावल फरवरी में एवं मार्च माह का चावल मार्च माह में उचित मूल्य की दुकानो से उठा सकता है।
प्रदेश के 56 लाख 48 हजार अंत्योदय, प्राथमिकता, एकता निराश्रित, अन्नपूर्णा एवं निःशक्तजन राशन कार्डधारियों को नमक, चना, शक्कर एवं बस्तर संभाग में वितरण के लिए गुड़ का आबंटन माह फरवरी के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा सामान्य (एपीएल) राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं के लिए भी माह फरवरी का आबंटन जारी किया गया है।

खाद्य विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी खाद्यान्न आबंटन आदेश में प्रदेश के प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान में एक सप्ताह से 15 दिनों तक के लिए बड़ी मात्रा में चावल रखने के लिए सुरक्षित स्थान की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दिए गए हैं। उचित मूल्य की दुकानों में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा भंडारित खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन निगरानी समिति के माध्यम से खाद्य विभाग के अधिकारियों से पुष्टि कराया जाएगा। राशन कार्डधारियों को दो माह का खाद्यान्न एक मुश्त वितरण करने के संबंध में जानकारी सभी उचित मूल्य के दुकानों में सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के साथ ही संचार माध्यमों एवं मुनादी के माध्यम से उपभोक्ताओं को जानकारी देने कहा है।

खाद्य विभाग द्वारा प्रदेश के प्रत्येक उचित मूल्य की दुकानों में चावल महोत्सव का आयोजन कर जन प्रतिनिधियों, निगरानी समिति के सदस्यों एवं कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारियों के समक्ष राशन का वितरण कराया जाएगा। आदेश में कलेक्टर द्वारा तथा खाद्य एवं सहकारिता आदि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से भण्डारण एवं वितरण व्यवस्था सतत निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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