हनी ट्रैप मामला: दो महिला आरोपियों की लिखावट और आवाज के नमूने लेना चाहती है पुलिस

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इंदौर, 14 अक्टूबर (भाषा) मध्य प्रदेश के हनी ट्रैप (मोहपाश) मामले में पुलिस ने सोमवार को एक स्थानीय अदालत में अर्जी दायर कर इस हाई-प्रोफाइल सेक्स स्कैंडल की दो महिला आरोपियों की लिखावट और आवाज के नमूने लेने की अनुमति मांगी। दोनों आरोपी मामले के चार अन्य आरोपियों के साथ न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद हैं। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) मनीष भट्ट के सामने शहर के पलासिया पुलिस थाने की ओर से अर्जी दायर की गयी। अर्जी में मामले की तहकीकात का हवाला देते हुए आरोपियों में शामिल श्वेता विजय जैन (39) और आरती दयाल (29) की लिखावट और आवाज के नमूने लेने की अनुमति मांगी गयी है। बचाव पक्ष के एक वकील ने अभियोजन की इस अर्जी पर आपत्ति जताते हुए जवाब पेश करने के लिये मंगलवार तक का समय मांगा। अदालत ने यह मोहलत दे दी। अर्जी पर मंगलवार को फिर सुनवाई होगी। इस बीच, अदालत ने सोमवार को ही पारित आदेश में श्वेता विजय जैन और आरती दयाल के साथ मामले के चार अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी। जेल में बंद सभी छह आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत के सामने पेश किया गया। गौरतलब है कि इंदौर नगर निगम के एक आला अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने 19 सितंबर को हनी ट्रैप गिरोह का खुलासा किया था। गिरोह की पांच महिलाओं और उनके चालक को भोपाल और इंदौर से गिरफ्तार किया गया था। गिरोह खुफिया कैमरों से अंतरंग पलों के वीडियो बनाकर अपने “शिकारों” को इस आपत्तिजनक सामग्री के बूते ब्लैकमेल करता था।

Source: Madhyapradesh

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