सुप्रीम कोर्ट ने छीने शरद यादव के वेतन और भत्ते, सरकारी आवास की दी छूट

सुप्रीम कोर्ट ने छीने शरद यादव के वेतन और भत्ते, सरकारी आवास की दी छूट
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नई दिल्ली :  जनता दल (यूनाइटेड) के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने उन्हें मिलने वाले वेतन और भाते पर रोक लगा दी है |  हालांकि उन्हें मामले की सुनवाई पूरी होने तक अपने सरकारी आवास में रहने की छूट दी गई है।

बता दे राज्यसभा अध्यक्ष की तरफ से बतौर सांसद अयोग्य घोषित किए जा चुके जनता दल (यूनाइटेड) के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को बतौर राज्यसभा सदस्य मिलने वाले वेतन, भत्ते व अन्य सुविधाओं पर बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट के पिछले साल 15 दिसंबर को जारी उस आदेश पर सवाल उठाया, जिसमें शरद यादव को उन्हें अयोग्य ठहराने वाले आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय होने तक वेतन और भत्ता लेने की इजाजत दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि आखिर कैसे जनता के पैसे को इस तरह आपको दिया जा सकता है।

यादव के वकील ने जस्टिस आदर्श  कुमार गोयल और जस्टिस अशोक भूषण की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष कहा कि वह किसी तरह का मेहनताना और भत्ता ग्रहण नहीं करेंगे। लिहाजा पीठ ने कहा कि जब तक अयोग्यता के खिलाफ दायर शरद यादव की याचिका का निपटारा हाईकोर्ट से नहीं हो जाता, तब तक वह तुगलक लेन स्थित अपने सरकारी आवास में रह सकते हैं।

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